Chitrakoot News: दहेज हत्या में पति को 20 साल का कारावास...सास-ससुर को भी मिली 12-12 साल की कैद
चित्रकूट में दहेज हत्या में पति को 20 साल का कारावास
चित्रकूट, अमृत विचार। दहेज हत्या में दोषी पति को न्यायालय ने 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। मृतका के सास-ससुर को भी 12-12 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा दी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गोपाल दास ने बताया कि कौशांबी जिले के पश्चिम शरीरा थानांतर्गत बरोली गांव निवासी गुलाब पुत्र पियारे ने पहाड़ी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसने अपनी पौत्री पूनम पुत्री रामू की शादी 30 जनवरी 2019 को रमयापुर गांव के अजय कनौजिया से की थी।
शादी के बाद से ही पूनम के ससुरालीजन चारपहिया वाहन की मांग को लेकर उसका उत्पीड़न करते थे। पूनम को एक बच्चा भी हुआ। उसने आरोप लगाया था कि दहेज की मांग पूरी न होने पर ससुरालीजनों ने पूनम को 20-21 अक्टूबर 2021 को रमयापुर में फांसी का फंदा लगाकर मार दिया। घटना की जानकारी मिलने पर मायके से सभी लोग रमयापुर पहुंचे, जहां पूनम का शव जमीन पर पड़ा था और उसके गले में रस्सी का निशान बना था।
पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद न्यायालय में आरोपियों के विरुद्ध आरोपपत्र दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद त्वरित न्यायालय के अपर जिला जज नीरज श्रीवास्तव ने शनिवार को निर्णय सुनाया। दोषसिद्ध पति अजय कनौजिया को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा के साथ 10 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई। ससुर नन्हा व सास रनुईया को कोर्ट ने 12-12 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा के साथ अर्थदंड दिया।
