बहराइच: नाबालिग के दुष्कर्मी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा, 70 हजार का अर्थदंड

Amrit Vichar Network
Edited By Amrit Vichar
On

बहराइच, अमृत विचार। थाना मोतीपुर के गूढ़ गांव निवासी अभियुक्त को विशेष न्यायाधीश पाक्सो की कोर्ट ने शनिवार को नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में बीस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभियुक्त को 70 हजार से अर्थदंड से दंडित भी किया है। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को पांच माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा।

मोतीपुर थाना क्षेत्र के गूढ़ गांव निवासी अभियुक्त सूरज कुमार पांडेय के खिलाफ नाबालिग बिटिया की मां ने 13 नवबंर 2018 को हरदी थाने पर तहरीर देकर कहा था कि वह अपनी 15 वर्षीय बिटिया के साथ हरदी थाना क्षेत्र के एक गांव स्थित मायके गई थी। बिटिया गांव स्थित एक मेडिकल की दुकान से दवा लेने गई थी। रास्ते में विरोधियों की ओर से बिटिया को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के बाद बिटिया के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। 

थाने की पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर विवेचना रिपोर्ट न्यायालय को सौंपा था। मुकदमें में शनिवार को अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष शासकीय अधिवक्ता पाक्सो संतप्रताप सिंह व विशेष लोक अभियोजक पाक्सो संतोष सिंह ने विवेचनाधिकारी द्वारा सौंपे गए आरोपपत्र व साक्ष्यों का हवाला देते हुए अभियुक्त को अधिकतम सजा देने की मांग की थी। 

कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अभियुक्त को घटना में दोषसिद्ध करते हुए बीस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभियुक्त को 70 हजार के अर्थदंड से दंडित करते हुए अर्थदंड की संपूर्ण धनराशि पीडि़ता को प्रदान किए जाने के निर्देश दिए है।

ये भी पढ़ें- बहराइच: भाजपा राज में थाने और तहसील बने उगाही का अड्डा- सपा जिलाध्यक्ष

संबंधित समाचार