सुल्तानपुर : इसौली के सपा विधायक ताहिर ने किया सरेंडर
24 साल पहले वन विभाग की जमीन को कब्जा करने के आरोप में दर्ज केस का मामला
विधि संवाददाता, सुलतानपुर। थाना क्षेत्र कोतवाली नगर के पांचो पीरन निवासी इसौली विधायक मोहम्मद ताहिर खान ने एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट में सोमवार को सरेंडर कर दिया। अधिवक्ता के तर्कों को सुनने के बाद विधायक की जमानत मंजूर कर कोर्ट से रिहा कर दिया गया।
विधायक के अधिवक्ता अरविंद सिंह राजा ने विधायक की जमानत अर्जी पेश कर कहा कि मामला राजनीतिक द्वेष में गलत तरीके से दर्ज कराया गया, जिसका कोई साक्ष्य अभियोजन के पास मौजूद नहीं है। ताहिर खान वर्तमान समय में इसौली विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, जिनकी छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया है। कोर्ट ने अधिवक्ता के तर्काें और साक्ष्य के आधार पर विधायक की जमानत मंजूर कर कोर्ट से रिहा कर दिया। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 21 अगस्त की तारीख नियत की है।
विशेष लोक अभियोजक वैभव पांडेय के मुताबिक इसौली विधायक ताहिर खान पर तत्कालीन प्रभारी अधिकारी वन विभाग के दरोगा मुकेश कुमार ने 3 फरवरी 2000 की घटना में वन विभाग अधिनियम के तहत केस दर्ज कराया था। आरोप है कि आरक्षित वन कब्जा कर राजस्थानी ट्रैक्टर से वन कब्जा कर सड़क निर्माण कर रहे थे। मना करने पर अपमानित किया। विशेष कोर्ट मजिस्ट्रेट ने इसौली विधायक मोहम्मद ताहिर खान को सम्मन जारी कर तलब किया था।
साक्ष्य के अभाव में तीन आरोपी बरी
कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के सिरवारा रोड के छात्रावास के पास सात साल पूर्व लाला का पुरवा निवासी अजीम पर जानलेवा हमला, अपमानित करने व हत्या की धमकी देने के तीन आरोपियों को अपर सेशन जज संतोष कुमार ने संदेह का लाभ देते हुए सभी आरोपों से बरी कर दिया है। बचाव पक्ष के वकील अरविंद सिंह राजा के मुताबिक कथित घटना में लाला का पुरवा निवासी मोहम्मद मोईन ने कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के बेंचू खां का पुरवा निवासी वसीम, वारिस और लाला का पुरवा निवासी दिलशाद पर 1 अगस्त 2017 की रात आठ बजे की घटना दिखाते हुए केस दर्ज कराया था । आरोप था कि मोहम्मद मोईन का पुत्र अजीम अपनी बहन के यहां सिरवारा रोड लौट रहा था । रास्ते में पुरानी रंजिशन उसे दिलशाद ने उसे गोली मार दी । दौरान विचारण कोर्ट के समक्ष गवाहान ने जिरह में विरोधाभासी बयान दिए । कोर्ट ने आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए साक्ष्य के अभाव में केस से बरी कर दिया।
आप सासंद संजय सिंह के केस में सुनवाई टली
आदर्श चुनाव आचार संहिता और महामारी अधिनियम का उल्लंघन करने के मामले में सुनवाई सोमवार को टल गई। राज्य सभा सांसद संजय सिंह समेत 13 पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान 13 अप्रैल 2021 को हसनपुर में आम आदमी पार्टी की जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी सलमा बेगम पत्नी मक़सूद अंसारी के पक्ष में जनसभा करने का आरोप है। आरोपी जलील के हाजिर नहीं होने के संबंध में कोर्ट ने पुलिस से रिपोर्ट तलब की, थी जिस पर विवेचक अनूप सिंह विशेष कोर्ट में हाजिर हुए और स्पष्टीकरण दिया।मामले में अगली सुनवाई 14 अगस्त को होगी।
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