प्रयागराज : ट्रांसजेंडर महिला की सुरक्षा के संबंध में सहारनपुर के डीएम को दिया निर्देश

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प्रयागराज, अमृत विचार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ट्रांसजेंडर महिला को राहत देते हुए सहारनपुर के जिला मजिस्ट्रेट को यह निर्देश दिया कि वह याची को जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का सम्मानपूर्वक आनंद उठाने के लिए सुविधा उपलब्ध करायें।

दरअसल ट्रांसजेंडर महिला ने यह आरोप लगाते हुए कोर्ट में याचिका दाखिल की थी कि ट्रांसजेंडर समुदाय के कुछ अन्य सदस्यों ने सहारनपुर के एक विशिष्ट क्षेत्र को अपना क्षेत्र घोषित कर दिया है, जिससे याची बच्चों के जन्म या विवाह जैसे अवसरों पर किसी भी घर में नहीं जा पा रही है, साथ ही उन लोगों ने उसके साथ मारपीट करते हुए नियमित रूप से उसे धमकियां भी दी हैं। याची ने कोर्ट को स्पष्ट रूप से यह बताया कि उसे जीविका के लिए भीख पर निर्भर रहना पड़ रहा है।

इस पर न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति डोनाडी रमेश की खंडपीठ ने कहा कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 की धारा 17 के तहत याची निर्दिष्ट मामलों के संबंध में उक्त निकाय के समक्ष अपनी शिकायत कर सकती है, साथ ही एक नागरिक के रूप में याची किसी भी अन्य नागरिक की तरह सम्मानित जीवन जीने और सुरक्षा का हकदार है। अंत में कोर्ट ने याची को डीएम, सहारनपुर के समक्ष हलफनामे और प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ दो सप्ताह के भीतर एक आवेदन दाखिल करने के निर्देश के साथ याचिका का निस्तारण कर दिया और संबंधित प्राधिकारी को निर्देश दिया कि आवश्यक व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जिससे विपक्षी द्वारा भविष्य में याची के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति को किसी भी तरह का अनुचित नुकसान न पहुंचाया जा सके।

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