सुल्तानपुर: आप सांसद संजय सिंह की अपील खारिज, करना होगा सरेंडर
धरना प्रदर्शन व रोड जाम के 23 साल पुराने मामले में राज्यसभा सांसद संजय सिंह समेत छह को तीन माह व डेढ़ हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा के खिलाफ थी अपील
सुल्तानपुर, अमृत विचार। बिजली-पानी की समस्या के विरोध में सरकार के विरुद्ध धरना प्रदर्शन और रोड जाम के 23 साल पुराने मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह और सपा के पूर्व विधायक अनूप संडा समेत छह आरोपियों की सजा के खिलाफ दाखिल अपील पर मंगलवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया। एमपी-एमएलए कोर्ट न्यायाधीश एकता वर्मा ने अपील खारिज कर दोषियों को 9 अगस्त को एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में सरेंडर करने का आदेश दिया है।
विशेष लोक अभियोजक वैभव पांडेय ने बताया कि एमपी एमएलए कोर्ट मजिस्ट्रेट योगेश कुमार यादव ने 11 जनवरी 2023 को संजय सिंह समेत सभी छह आरोपियों को तीन माह की सजा व प्रत्येक को डेढ़ हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई थी। जिसे सेशन कोर्ट में चुनौती दी गई है। सुल्तानपुर शहर की सब्जी मंडी के निकट ओवरब्रिज के उत्तरी छोर पर 19 जून 2001 को बिजली कटौती और पानी की समस्या के विरोध में सपा के पूर्व विधायक अनूप संडा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया था।
मुकदमे में पूर्व विधायक अनूप संडा, इस समय राज्यसभा सदस्य संजय सिंह साथी संतोष, विजय कुमार, सुभाष चौधरी और कमल श्रीवास्तव पर चार्जशीट दाखिल हुई थी। लोअर कोर्ट ने सभी को तीन माह की सजा व डेढ़ हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई थी। जिसकी सजा के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील दाखिल की गई थी।
सुसाइड के लिए उकसाने के आरोपी पति की अग्रिम जमानत खारिज
कमरौली थाना क्षेत्र में पत्नी को अवैध संबंध के चलते सुसाइड के लिए उकसाने के आरोपी राजमणि तिवारी की अग्रिम जमानत अर्जी जिला जज जय प्रकाश पांडेय ने आरोपों को गंभीर पाते हुए खारिज कर दी है।
अभियोजन के मुताबिक कमरौरली थाना क्षेत्र की आजादपुर निवासी सुनीता देवी ने अपनी पुत्री ज्योति का विवाह राजमणि के साथ 11 मार्च 2012 मे किया था। आरोप है कि एक महिला से अवैध संबंध के चलते उसके दामाद ने उसकी पुत्री को सुसाइड के लिए दुष्प्रेरित किया। जिस कारण ज्योति ने बीती 30 जून को अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली। केस दर्ज होने के बाद आरोपित पति ने पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की। कोर्ट में हुई सुनवाई में आरोपों को गंभीर पाते हुए जिला जज ने आरोपित पति की अग्रिम जमानत खारिज कर दी।
हर्ष फायरिंग मामले में वारंट के बावजूद नहीं हाजिर हुए दरोगा
हर्ष फायरिंग के उल्लंघन के आरोप में इसौली के पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू व उनकी जिला पंचायत सदस्य बहन अर्चना सिंह के मामले में धनपतगंज के तत्कालीन अभियोजन गवाह दरोगा विकास गौतम गिरफ्तारी वारंट के बावजूद मंगलवार को विशेष कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 12 अगस्त नियत की है।
गौरतलब है कि कोर्ट ने बीती तारीख पर अम्बेडकरनगर के एसपी को पत्र जारी कर दरोगा विकास गौतम को कोर्ट में हाजिर करने का आदेश दिया था, परंतु गवाही देने दारोगा हाजिर नहीं हुए। 14 जून 2021 को अर्चना सिंह के हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर जारी होने के बाद धनपतगंज थाने के दरोगा सुशील कुमार ने अर्चना सिंह पर मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचना में सोनू सिंह का नाम भी सामने आया और दोनों पर चार्जशीट दाखिल हुई है।
जेल में निरुद्ध आरोपी को राहत
थाना क्षेत्र लंभुआ के कस्बा लंभुआ में बीते माह जानलेवा हमला समेत अन्य आरोपों में आरोपी रतन सिंह की जमानत जनपद न्यायाधीश जय प्रकाश पांडेय ने मंजूर कर रिहाई का आदेश दिया हैं। बचाव पक्ष के वकील अरविंद सिंह राजा ने बताया बीती 19 जून की घटना में वादी मुकदमा राम तीरथ सिंह ने पुरानी रंजिशन पड़ोसी शेर बहादुर सिंह, राज बहादुर सिंह, राजेश सिंह, रतन सिंह, शिखा सिंह समेत अन्य पर लाठी डंडा राड से हमला समेत अन्य आरोपों में केस दर्ज कराया था । कोर्ट ने बचाव पक्ष व अभियोजन पक्ष को सुनने के बाद आरोपी की जमानत मंजूर कर रिहाई का आदेश दिया है।
कोर्ट ने आरोपी की अग्रिम जमानत मंजूर की
बंधुआ कला थाना क्षेत्र के नरहरपुर में स्थित मदरसा इस्लामिया के शिक्षक वकील अहमद से 50 हजार रुपए की रंगदारी मांगने और हत्या की धमकी देने के आरोपी मो. हारून को कोर्ट ने अग्रिम जमानत दी है। आरोपी के वकील संतोष पांडेय ने बताया कि कोर्ट ने अर्जी मंजूर कर आरोपी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। बीती आठ मई को शिक्षक ने मो. हारून पर मुकदमा दर्ज कराया था। जिसने गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट की शरण ली।
