Unnao News: पति को मिला आजीवन कारावास, सास को सात साल की सजा...कोर्ट ने अर्थदंड भी लगाया
वर्ष 2015 में ससुराल में हुई थी विवाहिता की मौत
उन्नाव, अमृत विचार। दहेज हत्या के मुकदमे की अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने पति और सास को इसका दोषी माना है। एडीजे ने पति को आजीवन कारावास और सास को सात साल की सजा सुनाई है।
अचलगंज थानाक्षेत्र के पड़री खुर्द गांव के मजरा छिटईखेड़ा निवासी राकेश साहू ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि उसने बेटी संगीता की शादी दो साल पहले गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र के शक्ति नगर मोहल्ला निवासी योगेश साहू से की थी। शादी के कुछ दिन बाद ससुरालीजन दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करने लगे थे। कुछ समय बाद उसकी बेटी को पता चला कि उसके पति के मोहल्ले की एक युवती से अवैध संबंध है।
इसे लेकर पति-पत्नी में कहासुनी हुई थी। 23 फरवरी-2015 की शाम उसे फोन से सूचना मिली कि उसकी बेटी संगीता जल गई है और उसकी हालत गंभीर है। इस पर वह बेटी की ससुराल पहुंचा जहां उसका अधजला शव पड़ा मिला। पिता ने बेटी के ससुरालियों पर उसे जलाकर मारने का आरोप लगाया था।
इस पर पुलिस ने पति योगेश व सास अनीता के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस ने दो मार्च-2015 को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। सीओ सर्वेश मिश्रा ने जांच कर साक्ष्य एकत्र किए और नौ नवंबर-2015 को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था।
मुकदमें की अंतिम सुनवाई के दौरान एडीजे रवि प्रकाश साहू ने शासकीय अधिवक्ता मनोज पांडेय की दलील व साक्ष्य के आधार पर योगेश व अनीता को दोषी करार दिया। कोर्ट ने योगेश को आजीवन कारावास व अनीता को सात साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने उन पर पर आठ-आठ हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
