नैनीताल: हाईकोर्ट ने एचएनबी गढ़वाल केंद्रीय विवि में यथा स्थिति बनाए रखने के दिए निर्देश

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Edited By Amrit Vichar
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विधि संवाददाता, नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट ने एचएनबी गढ़वाल केंद्रीय विवि में छात्रों के आंदोलन के बाद राज्य सरकार की चरमराई कानून व्यवस्था बनाने के मामले में सुनवाई की। कोर्ट ने पौड़ी गढ़वाल एसएसपी को कानून व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए हैं।

बीती 7 अगस्त को हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा था कि कानून व्यवस्था बनाने के लिए जरूरी कदम उठाएं। साथ ही कुलपति कार्यालय और विवि के प्रशासनिक ब्लॉक की सुरक्षा सुनिश्वित की जाए। इसपर राज्य सरकार ने कहा कि पुलिस ने स्थिति पर कंट्रोल कर लिया है। विवि के गेट पर ताले लगाकर आंदोलन करने वाले विद्यार्थियों को कैंप से हटा दिया गया है। इसपर कोर्ट ने परिसर में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं।

अब अगली सुनवाई के लिए दो सप्ताह के बाद की तिथि नियत की गई है। मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ में हुई। विवि की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि एचएनबी गढ़वाल केंद्रीय विवि में विभिन्न मांगों को लेकर छात्रों के आंदोलन से कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हो गई है।

कुलपति कार्यालय व प्रशासनिक ब्लॉक में तालाबंदी से विवि का कामकाज प्रभावित हो रहा है इसलिए प्रसाशनिक भवन व आसपास कानून व्यवस्था बनाने के आदेश पुलिस को दिए जाए। विवि के छात्र अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति में धांधली, लाइब्रेरियन, डिप्टी लाइब्रेरियन व प्रोग्रामर के पद आरक्षित हैं उनको अनारक्षित कर दिया है। इसको लेकर छात्र आंदोलनरत हैं।

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