हाईकोर्ट पहुंचे पत्रकार सोनू पांडेय उर्फ विवेक की याचिका खारिज...न खाेल गया नाम और न किया गया फरार घोषित

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Published By Nitesh Mishra
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विवेक का नहीं खोला गया नाम, न किया गया फरार घोषित

कानपुर, अमृत विचार। सिविल लाइंस स्थित नजूल की जमीन पर कब्जे के प्रयास में विवेक पांडेय की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। वह खुद को आरोपी मान एफआईआर निरस्त कराने पहुंचा था। इस मामले में पुलिस की तरफ से हाईकोर्ट में एसीपी कल्याणपुर अभिषेक पांडेय को भेजा गया था। 

एडिशनल सीपी मुख्यालय विपिन मिश्रा ने बताया कि मैरी एंड मेरीमैन स्कूल कंपाउंड में कब्जा करने के मामले में पुलिस ने दो एफआईआर दर्ज की थीं। इस मामले में जो नामजद हुए हैं। उनके अलावा विवेक पाण्डेय उर्फ सोनू ने भी हाईकोर्ट में एफआईआर निरस्त करने की याचिका दाखिल की थी। कोर्ट में जवाब लगाया गया है कि अभी विवेक को लेकर विवेचना जारी है। उसका नाम आरोपियों में खोला नहीं गया है और न ही फरार घोषित किया गया है। 

विवेक ने याचिका में लिखा था कि पुलिस ने अज्ञात में उसका नाम खोलकर उसे फरार घोषित किया है। इसी तरह हरेन्द्र मसीह, जितेश झा समेत अन्य की फाइलें भी शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए लगी थीं। एडीशनल सीपी ने बताया कि सभी मामलों में पुलिस ने विरोध करते हुए जवाब दाखिल किया और कोर्ट को जानकारी दी कि आरोपियों के खिलाफ धारा 111 गिरोह बनाकर अपराध में भी कार्रवाई की गई है।

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