सुल्तानपुर: लंभुआ विधायक सीताराम वर्मा के केस में हुई गवाही, जानें मामला
सुल्तानपुर, अमृत विचार। बीते विधानसभा चुनाव के दौरान बिना अनुमति जनसभा कर प्रचार आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोपों में एमपी-एमएलए कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत में मंगलवार को वादी मुकदमा विपुल कुमार उपाध्याय की गवाही दर्ज की गई। बचाव पक्ष की जिरह पूरी न होने पर कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 27 अगस्त की तारीख नियत की है।
विशेष लोक अभियोजक वैभव पाण्डेय के मुताबिक 23 फरवरी 2022 को विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान सीताराम वर्मा ने लंभुआ क्षेत्र केशवपुर महात्मा गांधी मनरेगा खेलकूद मैदान ग्राम खड़ुआन में बिना प्रशासन की अनुमति के चुनावी सभा की थी। जिस पर उड़न दस्ता प्रभारी विपुल कुमार उपाध्याय ने केस दर्ज कराया था। मुकदमे में विधायक सीताराम वर्मा, खड़ुआन निवासी अजय वर्मा, संतराम वर्मा, शुभम वर्मा, पवन, रंजीत वर्मा आरोपी हैं।
जेल में निरुद्ध आरोपी पति को राहत
आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में जेल मे निरुद्ध जयसिंहपुर थानाक्षेत्र के अठैसी गांव के आरोपी पति पीतेन्द्र उर्फ जीतेन्द्र सिंह को जिला जज जय प्रकाश पांडेय ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। बचाव पक्ष के वकील अरविंद सिंह राजा के मुताबिक वादी सूर्य कुमार सिंह की पुत्री की शादी करीब 14 साल पूर्व आरोपी जितेन्द्र के साथ हुई थी। कम दहेज के लिए आरोपी व अन्य ससुराल वाले उलाहना देते थे और 10 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। 13 अप्रैल 2022 को पूजा को मार दिया गया था। आरोपी पति की जमानत पर हुई सुनवाई में कोर्ट ने अभियोजन पक्ष व बचाव पक्ष को सुनने के बाद जमानत मंजूर कर रिहाई का आदेश दिया है।
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