अदालत का फैसला : हत्यारे तीन सगे भाइयों समेत छह को उम्रकैद  

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बहुचर्चित सोनू दुबे हत्याकांड : कोर्ट ने ठोका तीन लाख जुर्माना

अयोध्या, अमृत विचार :  सुचितागंज बाजार के बहुचर्चित सोनू दुबे हत्याकांड में कोर्ट ने हत्यारे तीन सगे भाइयों समेत छह लोगों को आजीवन कठोर कर आवास की सजा सुनाई है। प्रत्येक पर 50,000 रुपये जुर्माना भी हुआ है। जुर्माना में से डेढ़ लाख रुपये वादी को देने का आदेश हुआ है। फैसला फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज प्रदीप कुमार सिंह की अदालत से बुधवार को हुआ।

फौजदारी के वरिष्ठ अधिवक्ता सईद खान, एडीजीसी ज्ञानेश चंद्र पांडे व सतीश चंद्र देवरस ने बताया कि वारदात 27 अप्रैल 2012 की है। सुचितागंज बाजार का रहने वाला सोनू दुबे पड़ोस में निमंत्रण में गया था। वहां से भागता हुआ आया। उसके पीछे बाजार के ही हनुमान, राकेश, गया प्रसाद तीनों (सगे भाई) व पप्पू सोनू को दौड़ाते हुए आए और उसके दरवाजे पर पकड़कर वहां जल रही ढिबरी के तेल को उसके ऊपर डालकर आग लगा दी।

वो जान बचाने के लिए दरवाजे पर स्थित कुएं में कूद पड़ा। हल्ला गुहार पर मोहल्ले के लोग इकट्ठा हुए और उसे बाहर निकाल कर सुचिता गंज बाजार में प्राइवेट डॉक्टर के पास ले गए।वहां से उसे जिला चिकित्सालय ले गए। यहां इलाज के दौरान तीन मई 2012 को मौत हो गई। सोनू दुबे ने मृत्यु पूर्व कथन में नायब तहसीलदार सुशील कुमार यादव के समक्ष कहा था कि उसे जलाने वालों में हरीश व धर्मेंद्र भी शामिल थे। विवेचना के बाद पुलिस ने सभी छह आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

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