सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी रोकने की अर्जी खारिज : गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगाए जाने से कोर्ट ने किया इंकार

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Edited By Amrit Vichar
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सुलतानपुर, अमृत विचारः बसपा सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन और रोड जाम के 23 साल पुराने मामले में दोषी आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह व पूर्व विधायक अनूप संडा के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारंट के क्रियान्वयन पर रोक लगाए जाने का प्रार्थनापत्र एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने सभी आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर 28 अगस्त की तारीख नियत की है। 

सासंद संजय के वकील ने शुक्रवार को एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में हाईकोर्ट के आदेश की प्रति दाखिल कर गिरफ्तारी वारंट के क्रियान्वयन पर रोक लगाने की मांग की थी। जिसका विरोध अभियोजन पक्ष ने किया था। एमपी/एमएलए न्यायाधीश एकता वर्मा के यहां 19 जून 2001 की घटना मे पुलिस ने वर्तमान राज्य सभा सांसद संजय सिंह, पूर्व विधायक अनूप संडा, पूर्व सभासद कमल श्रीवास्तव, वर्तमान नामित सभासद विजय, पूर्व प्रवक्ता कांग्रेस संतोष कुमार, पूर्व नगर अध्यक्ष भाजपा सुभाष चौधरी व प्रेम प्रकाश के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। दौरान विचारण प्रेम प्रकाश की मौत हो चुकी है, शेष छह लोगों के खिलाफ ट्रायल पूरा हुआ था। जिसमें सभी को तीन माह व डेढ़ हजार रुपए अर्थदंड की सजा तत्कालीन एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट योगेश यादव ने सजा सुनाई थी।

जिसके खिलाफ न्यायाधीश एकता वर्मा की अदालत से पांच आरोपियों ने अपील खारिज करने के बाद एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट के यहां 9 अगस्त को आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया था। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक इसी मामले में दोषी पाये गये आरोपी सुभाष चौधरी की अपील अभी विचाराधीन है।  कोर्ट में हाजिर न  होने के कारण एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने पांच आरोपियों के गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। मामले में सासंद संजय सिंह ने अपील खारिज होने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। संजय सिंह के वकील अरविंद सिंह राजा ने बताया हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए 22 अगस्त की तारीख नियत की है, जिसके निर्देश का पालन करने के लिए सभी बाध्य हैं।

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