बदायूं : 2013 में हाईटेंशन लाइन से जला ट्रक, अब बिजली विभाग देगा 5.24 लाख रुपये क्षतिपूर्ति

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Edited By Pradeep Kumar
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ट्रक मालिक के क्षतिपूर्ति मांगने पर बिजली विभाग ने किया था इंकार

बदायूं, अमृत विचार। दुकान पर खाद उतारते समय हाईटेंशन लाइन के तार से ट्रक में आग लग गई। ट्रक जल गया। ट्रक की मालिक ने बिजली विभाग से क्षतिपूर्ति मांगी तो विभाग ने इंकार कर दिया। ट्रक मालिक ने कोर्ट की शरण ली। स्थाई लोक अदालत ने अधिशासी अभियंता को 5.24 लाख रुपये क्षतिपूर्ति देने का निर्देश दिया है।

आवास विकास निवासी मीना गुप्ता पुत्री मोहन स्वरूप गुप्ता ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि 23 मई 2013 को उनके ट्रक यूपी 21 एन 0855 से दातागंज में पंकज की दुकान पर खाद उतारी जा रही थी। बाइपास पर हाईटेंशन लाइन का तार छू जाने से उनका ट्रक जल गया। ट्रक छू जाने से हेल्पर अर्जुन भी झुलस गया। मीना ने दातागंज पुलिस को सूचना दी। 27 मई को विद्युत विभाग के उप खंड अधिकारी से पांच लाख रुपये की क्षतिपूर्ति की मांग की। जरूरी कागज भी प्रार्थना पत्र के साथ लगाए थे। विद्युत सुरक्षा के निदेशक ने बिजली विभाग के दोषी कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई और झुलसे अर्जुन सिंह के इलाज के खर्च की क्षतिपूर्ति देने का निर्देश दिया। इसके बाद भी न तो उन्हें क्षतिपूर्ति दी गई और ना ही इलाज के लिए खर्च दिया गया तो मीना ने 31 मार्च 2024 को बिजली विभाग को नोटिस भिजवाया। जिसका जवाब भी नहीं मिला। नोटिस के तीन महीनों के बाद बिजली विभाग के अधिकारियों ने समझौते के आधार क्षतिपूर्ति का प्रस्ताव रखा। मीना ने स्वीकृति दी फिर भी क्षतिपूर्ति नहीं मिली। अगस्त 2017 में क्षतिपूर्ति देने से मना कर दिया। स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष काली चरन, सदस्य राकेश कुमार रस्तोगी व स्वदेश कुमारी ने विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता को निर्देशित किया है कि वह मीना गुप्ता को पांच लाख रुपये की क्षतिपूर्ति, वाद खर्च 4 हजार रुपये और शारीरिक व मानसिक क्षतिपूर्ति के 20 हजार रुपये समेत 5 लाख 24 हजार रुपये का भुगतान 30 दिन में करें।

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