रामपुर : आजम खान को राहत, आचार संहिता उल्लंघन मामले में कोर्ट ने किया बरी

Amrit Vichar Network
Published By Bhawna
On

2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान केंद्र में जबरन कार ले जाने का था आरोप

रामपुर, अमृतविचार। आचार संहिता उल्लंघन के मामले में पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खां को एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट से राहत मिल गई  है। कोर्ट ने बुधवार को साक्ष्य के अभाव में उन्हें बरी कर दिया। आजम खां पर मतदान केंद्र में जबरन कार ले जाने का आरोप था। 

2019 के लोकसभा चुनाव में सपा नेता आजम खां गठबंधन प्रत्याशी थे। 23 अप्रैल को जिले में मतदान हुआ था। इस दिन आजम खां रजा डिग्री कॉलेज में बनाए गए मतदान केंद्र पर वोट डालने के लिए गए थे। 25 अप्रैल को गंज थाने में उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था। इसमें तत्कालीन स्टेटिक मजिस्ट्रेट प्रेम प्रकाश तिवारी ने पूर्व मंत्री आजम खां पर मतदान केंद्र के अंदर अपनी कार ले जाने का आरोप लगाया था। इसे आचार संहिता का उल्लंघन माना गया था।

इस मामले की जांच के बाद पुलिस ने 19 अगस्त 2019 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। इसकी सुनवाई एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट में हुई। 13 अगस्त को दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई थी। बुधवार को कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में आजम खां को बरी कर दिया। आजम खां वीडियो कांफ्रेंस के जरिये कोर्ट में पेश हुए। आजम खां के अधिवक्ता मोहम्मद मुरसलीन खान ने बताया कि सपा नेता आजम खां को बरी कर दिया गया है। 

ये भी पढ़ें : रामपुर : नवेद मियां ने कहा- बेहद अच्छे इंसान थे अरशद गुड्डू

संबंधित समाचार