Unnao News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा...कोर्ट ने इतने हजार का जुर्माना भी लगाया

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Edited By Amrit Vichar
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चार साल पहले हुई घटना पर कोर्ट ने सुनाया फैसला

उन्नाव, अमृत विचार। अचलगंज थानाक्षेत्र में हुए किशोरी से दुष्कर्म के मामले में एडीजे-11 पाक्सो कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए आरोपी युवक को दोषी ठहराया। 20 साल की सजा के साथ उस पर कोर्ट ने 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है।

अचलगंज थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने पांच जुलाई-2020 को पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि थानाक्षेत्र के नेवरना गांव के मजरा टिकाखेड़ा निवासी दिनेश ने उसकी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म किया था। पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर पीड़िता का मेडिकल कराया और उसके बयान के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। जहां से वह जेल भेजा गया था। 

आईओ तत्कालीन एसओ देवेंद्र सिंह भदौरिया ने जांच कर साक्ष्य एकत्र कर 24 अगस्त-2020 को कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी। तभी से केस एडीजे-11 कोर्ट में विचाराधीन था। मंगलवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई पूरी हुई। जिसके बाद एडीजे विवेकानंद विश्चकर्मा ने शासकीय अधिवक्ता चंद्रिका प्रसाद बाजपेई की दलील व साक्ष्य के आधार पर दिनेश को दोषी ठहराते हुए 20 साल की सजा सुनाई।

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