Auraiya: किशोरी के साथ छेड़खानी करने पर दोषी को तीन वर्ष की कैद, कोर्ट ने लगाया 20 हजार रुपये का जुर्माना

Amrit Vichar Network
Edited By Amrit Vichar
On

औरैया, अमृत विचार। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) मनराज सिंह ने थाना अछल्दा क्षेत्र में करीब सात वर्ष पूर्व किशोरी के साथ छेड़खानी करने के दोषी विकास की 3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। उस पर 20 हजार रूपये अर्थदंड भी लगाया गया।

उक्त मामले की अभियोजन की ओर करने वाले डी.जी.सी. अभिषेक मिश्रा व विशेष लोक अभियोजक मृदुल मिला ने बताया कि थाना अछल्दा में पीड़िता ने रिपोर्ट लिखाई कि वह  19 मई 2017 की रात घर में सो रही थी। तभी करीब 12 बजे विकास पुत्र महेश यादव छत से आंगन में कूदकर कमरे में उसके पास आया और उसके साथ छेड़खानी करने लगा। उसने अश्लील हरकते की। 

पीड़िता के चिल्लाने पर वह दरवाजे के किवाड़ खोलकर भाग गया। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज की तथा विवेचना कर चार्जशीट कोर्ट में प्रस्तुत की।यह मुकदमा विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) मनराज सिंह की कोर्ट में चला और गुरुवार को इसका निर्णय सुनाया। 

इसके पहले अभियोजक की ओर से विशेष लोक अभियोजक मृदुल मिश्रा ने किशोरी के साथ अश्लील हरकतें करने के दोषी विकास पुत्र महेश यादव निवासी गऊत‌ला अछल्दा को कठोर सजा से दण्डित करने की बहस की। वहीं बचाव पक्ष के वकील ने उसे निर्दोष बताया। 

दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश मनराज।सिंह ने दोषी विकास को 03 वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दण्डित किया। उस पर 20 हजार रूपये अर्थदंड भी लगाया गया। अर्थदंड अदा न करने पर उसे 06 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। कोर्ट ने जमा कराई गई अर्थदंड की धनराशि में से आधी धनराशि पीड़िता को अदा करने का भी आदेश दिया।

यह भी पढ़ें- Fatehpur: एसएसओ ने सहकर्मी के साथ की गाली-गलौज, दी जान से मारने की धमकी, जानिए पूरा मामला

 

संबंधित समाचार