बाराबंकी : गिरोह के सदस्य की लखनऊ में 5.20 करोड़ की संपत्ति कुर्क

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Edited By Amrit Vichar
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बाराबंकी,अमृत विचार । धोखाधड़ी व जालसाजी कर सम्पत्ति बटोरने वाले गिरोह के सक्रिय सदस्य की 05 करोड़ 20 लाख रुपये की अचल सम्पत्ति गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की गई।  गैंगस्टर एक्ट के तहत गिरोह के सक्रिय सदस्य अरविन्द पांडेय की अपराध से स्वयं एवं परिजनों के नाम पर अर्जित चल, अचल सम्पत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही जिलाधिकारी के आदेश पर हुई।

थाना देवा पर पंजीकृत यूपी गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त, गिरोह सरगना त्रिभुवन नारायन पाण्डेय पुत्र स्व. राम धारी पाण्डेय निवासी अरहरिया पोस्ट गौरी अहिरौली जनपद आजमगढ़ ने अपने गिरोह के सक्रिय सदस्यों अरविन्द पाण्डेय पुत्र स्व. देवी सहाय पाण्डेय निवासी हालपता मयूर रेजीडेन्सी थाना इन्दिरा नगर जनपद लखनऊ, आलोक कुमार चौबे पुत्र हलधर चौबे निवासी हालपता विजयंत खण्ड थाना गोमतीनगर जनपद लखनऊ, के साथ मिलकर विगत 12 से 15 वर्षों में आर्थिक, भौतिक एवं दुनियावी लाभ के लिए अवैध क्रिया-कलापों से धनोपार्जन कर दो कम्पनी का निर्माण कर लोगों के साथ आवासीय प्लाट, भूखण्ड बेचने के नाम पर छल कपट, कूटरचना, धोखाधड़ी व जालसाजी की।

सम्पत्ति हड़पने जैसे आपराधिक कृत्य कारित कर स्वयं व अपने परिजनों नाम पर अर्जित की गई छह करोड़ 95 लाख रुपये के कीमत की चल, अचल सम्पत्ति थाना देवा व कोतवाली नगर पुलिस ने चिन्हित कर जिला मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजी थी। जिसके आधार पर जिला मजिस्ट्रेट ने कुर्की का आदेश पारित किया। रविवार को थाना कोतवाली नगर पुलिस एवं प्रशासन ने गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत गिरोह के सक्रिय सदस्य अरविन्द पाण्डेय पुत्र स्व देवी सहाय पाण्डेय की जनपद लखनऊ में स्थित अचल सम्पत्ति को राज्य के पक्ष में कुर्क किया गया। पूर्व में गिरोह सरगना त्रिभुवन नारायन पाण्डेय व सक्रिय सदस्य आलोक कुमार चौबे की 01 करोड़ 75 लाख रुपये की सम्पत्ति कुर्क की जा चुकी है।

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