अमरोहा : जानलेवा हमले के दोषी को 10 साल की कैद, जुर्माना भी लगाया
अमरोहा, अमृत विचार। गोली मारकर जानलेवा हमला करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल जेल की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। घटना 28 फरवरी 2018 की कस्बा बछरायूं के मोहल्ला पीरजादगान की थी। यहां पर ताहिर का परिवार रहता है। मोहल्ला शेखजादगान के रहने वाले आरिफ, फहीम, अजीम व लड्डन से उनकी रंजिश चल रही थी। घटना वाले दिन चारों ने घर में घुसकर हमला किया था। ताहिर के बेटे शमशाद, पुत्रवधू गुलिस्ता व पत्नी फात्मा के विरोध पर आरोपियों ने जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी थी।
घटना में गोली लगने से शमशाद, गुलिस्ता व फात्मा गंभीर घायल हो गए थे। इसके बाद घर में घिरने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देते भाग गए गए थे। मामले में घायल शमशाद के भाई नौशाद की तहरीर पर पुलिस ने आरिफ, फहीम, अजीम व लड्डन के खिलाफ घर में घुसकर जानलेवा हमला करने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज की थी। बाद में आरिफ को गिरफ्तार कर चालान कर दिया था। इसके बाद पुलिस ने फहीम, अजीम व लड्डन का नाम निकालकर सिर्फ आरिफ पर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था।
फिलहाल, आरिफ जमानत पर था। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय नसीमा की कोर्ट में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी देवेश नागर की मजबूत पैरवी रही। शुक्रवार को कोर्ट ने केस की आखिरी कर पत्रावली के अवलोकन व साक्ष्य के आधार पर आरिफ को दोषी करार दिया। दोषी को 10 साल जेल की सजा सुनाई और 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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