प्रयागराज : सोशल मीडिया पर हमास का समर्थन करने वाले आरोपी को मिली जमानत

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अमृत विचार, प्रयागराज । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कथित तौर पर हमास का समर्थन करने वाले आरोपी को जमानत देते हुए माना कि वर्तमान मामले में अभियुक्त अक्टूबर 2023 से यानी पिछले 10 महीनों से अधिक समय से जेल में है और सभी कथित अपराधों में मजिस्ट्रेट-प्रथम श्रेणी द्वारा अधिकतम 3 साल की सजा के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है।

इसके अलावा अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है, इसलिए वह जमानत पर रिहा होने का हकदार है। उक्त आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ ने गोश मोहम्मद की जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए पारित किया। मामले के अनुसार अभियुक्त ने सोशल मीडिया साइट 'एक्स' पर इसराइल-हमास युद्ध के संबंध में इजराइल का समर्थन करने के लिए भारत सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी व्यक्त की, जिस कारण उसके खिलाफ बूटा पुलिस स्टेशन, बरेली में आईपीसी की धारा 505(2) और आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई।

अभियुक्त पर यह भी आरोप है कि उसके विवादित पोस्ट के कारण सिंघाई, मुरावन गांव में तनाव फैल गया। हालांकि आरोपी के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उसे झूठे आरोप में फंसाया गया है। सरकारी अधिवक्ता ने उसकी जमानत का विरोध किया, लेकिन वह इस बात का तर्क नहीं दे सके कि सभी अपराध अधिकतम 3 साल की सजा के साथ मजिस्ट्रेट-प्रथम द्वारा सुनवाई योग्य हैं और याची 10 महीने से अधिक समय जेल में बिता चुका है।

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