Kanpur: पूर्व प्रेस क्लब उपाध्यक्ष नीरज अवस्थी और मुंतजिर की जमानत याचिका मंजूर; फिलहाल इसलिए रहेंगे जेल में...

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Published By Deepak Shukla
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कानपुर, अमृत विचार। किदवई नगर थाने से जमीन कब्जाने के आरोप में जेल गए पूर्व प्रेस क्लब उपाध्यक्ष नीरज अवस्थी व मुंतजिर अंसारी को एडीजे-6 की कोर्ट से जमानत मिल गई। हालांकि दोनों को अभी संपत्ति हड़पने के लिए गंभीर चोट पहुंचाने की धारा में बढ़ोत्तरी होने के कारण जेल में ही रहना पड़ेगा।

जूही लाल कॉलोनी निवासी राबिया बेगम ने किदवई नगर थाने में नीरज, प्रदीप श्रीवास्तव व मुंतजिर अंसारी के खिलाफ जमीन कब्जाने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने नीरज व मुंतजिर अंसारी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। आरोपियों की ओर से एडीजे-6 कमलेश कुमार पाठक की कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की गई थी।

शनिवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने फैसला सुरक्षित किया था। सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोनों की जमानत याचिका मंजूर कर ली। दोनों को 50-50 हजार रुपये के दो जमानतगीर दाखिल करने होंगे।

एडीजीसी विनोद त्रिपाठी ने बताया कि पुलिस ने नीरज के खिलाफ आईपीसी 329 (संपत्ति हड़पने के लिए गंभीर चोट पहुंचाने) की धाराओं में बढ़ोत्तरी की गई है। फिलहाल अभी उस मामले में जमानत अर्जी दाखिल नहीं की गई है, इसलिए अभी नीरज जेल में ही रहेंगे। बाकी अन्य धाराओं में दाखिल की गई नीरज की जमानत अर्जी को कोर्ट ने मंजूर कर लिया गया है।

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