भदरसा सामूहिक दुष्कर्म मामले में दाखिल हुआ आरोप पत्र : पाक्सो एक्ट अदालत में 26 सितंबर को तय है रिमांड पेशी 

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Edited By Amrit Vichar
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अयोध्या, अमृत विचार। सियासत के साथ शासन-सत्ता तक हलचल मचाने वाले पूराकलंदर थाना क्षेत्र निवासी किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म मामले में  विवेचक ने  आरोप पत्र विशेष न्यायाधीश पोॅक्सो एक्ट प्रथम निरुपमा विक्रम की अदालत में प्रस्तुत कर दिया है। अभियुक्तों के रिमांड की पेशी 26 सितंबर पहले से ही नियत की गई है। मामले में आरोप पत्र दाखिल किए जाने की पुष्टि अभियुक्त मोईद खान के अधिवक्ता वाईवी मिश्रा ने किया है।

थाना क्षेत्र के भदरसा कस्बा निवासी किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म की रिपोर्ट पीड़िता की मां ने 29 जुलाई 2024 को दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि उसकी 12 वर्षीय पुत्री खेत में काम कर रही थी। इसी दौरान मोईद खान का नौकर राजू खान खेत में पहुंचा और उसे बुलाकर बेकरी के कारखाने में ले गया। वहां मोईद खान ने उसके साथ दुष्कर्म किया और राजू ने मोईद खान के  मोबाइल से इसका वीडियो बनाया और इसी आपत्तिजनक वीडियो के सहारे बलैकमेल कर राजू ने पुत्री के साथ कई बार दुष्कर्म किया, जिसके चलते वह गर्भवती हो गई।

तहरीर पर पूराकलंदर थाना पुलिस ने दोनों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म और पाक्सो एक्ट की धारा के तहत अभियोग पंजीकृत किया था। आरोप पत्र में मामले की विवेचना कार्यवाही पूरी होने के बाद विवेचक की ओर से मोईद अहमद और राजू खान की ओर से पीड़िता के साथ सामूहिक बलात्कार किए जाने, जिससे पीड़िता के गर्भवती होने तथा जान से मार डालने की धमकी देने तथा पाक्सो एक्ट की धाराओं के तहत आरोप बखूबी साबित होने की बात कही गई है।

 

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