ब्रोकर और निवेशक का विवाद आपराधिक कार्यवाही के दायरे से बाहर: हाईकोर्ट

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Edited By Amrit Vichar
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प्रयागराज, अमृत विचार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले में सेबी एक्ट की व्याख्या करते हुए कहा कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी एक्ट) विशेष अधिनियम है। कानून की स्थापित मान्यता के अनुसार एक बार विशेष अधिनियम लागू हो जाने पर सामान्य कानून जैसे आईपीसी या सीआरपीसी के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। इसके अलावा कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से यह भी स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति पर आईपीसी की धारा 409 के तहत आपराधिक विश्वासघात और धारा 420 के तहत धोखाधड़ी का मामला केवल एक ही आरोप के आधार पर नहीं चलाया जा सकता है।

वर्तमान मामले में कोर्ट ने माना कि विपक्षी ने शेयर बाजार के जोखिमों को जानते हुए भी निवेश किया, साथ ही धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के मामले में लेन-देन की शुरुआत से ही बेईमानी का इरादा मौजूद होना आवश्यक है जो मौजूदा मामले में स्पष्ट रूप से अनुपस्थित है, इसलिए याची के खिलाफ आईपीसी की धारा 409 और 420 के तहत अपराध नहीं बनता है। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी पाया कि किसी को निवेश के रूप में अपनी संपत्ति सौंपने के लिए धोखे से प्रेरित नहीं किया जा सकता है। अतः न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता की एकलपीठ ने जितेंद्र कुमार केसरवानी के खिलाफ आईपीसी की उक्त धाराओं के तहत चल रही आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया। उपरोक्त आपराधिक कार्यवाही को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि ब्रोकर और निवेशक के बीच निवेश विवाद सेबी एक्ट की धारा 15-एफ के दायरे में आते हैं। ऐसे मामलों में आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही नहीं चलाई जा सकती है। मामले के अनुसार मेसर्स एलडीके शेयर एंड सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक के खिलाफ पुलिस स्टेशन हरीपर्वत, आगरा में आईपीसी की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करवाई गई। शिकायतकर्ता का आरोप था कि शेयर ब्रोकर होने के नाते याची ने उसे अपनी कंपनी के माध्यम से शेयरों में निवेश और व्यापार करने के लिए कहा था और बदले में उसे कुछ सुविधाएं देने का दावा भी किया था, लेकिन बाद में शिकायतकर्ता द्वारा कई मांगों के बावजूद याची ने 9,69,450 रुपए वापस नहीं किए, जिसके कारण प्राथमिकी दर्ज करवाई गई।

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