अमेठी: धान के खेत में मिला शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

Amrit Vichar Network
Published By Vishal Singh
On

सुबह दस बजे निकला था खेत देखने

पीपरपुर/अमेठी , अमृत विचार। जनपद में लगातार तीन दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। जनपद में कई जगह पर आकाशीय बिजली गिरने की भी घटना सामने आई है। वही जनपद के पीपरपुर थाना क्षेत्र के भदांव गांव में खेत में शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पीपरपुर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 

मिली जानकारी के अनुसार रमाशंकर कोरी पुत्र स्वर्गीय नंदलाल कोरी उम्र लगभग 33 वर्ष निवासी ग्राम पंचायत भदाव थाना पीपरपुर अमेठी कल दिन में 10 बजे अपना खेत देखने गए थे। जब वह काफी समय तक घर नहीं लौटे तो घर वालों द्वारा खोजबीन शुरू की गई। जहां पर आज धान के खेत में ग्रामीणों को रमाशंकर का शव मिला। परिवार द्वारा जहां मामले को लेकर हत्या की आशंका जताई जा रही है।

वहीं दूसरी तरफ मृतक का शरीर भी झुलसा हुआ है। जिस वजह से आकाशीय बिजली भी मृत्यु का कारण हो सकती हैं। बाकी ये तो अब पुलिस के जांच के बाद ही साफ होगा। सूचना पर मौके पर पहुंची पीपरपुर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 

थाना प्रभारी पीपरपुर रामराज कुशवाहा द्वारा बताया गया कि परिजनों की सूचना पर तत्काल पुलिस ने पहुंचकर शव को कब्जे लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल गौरीगंज भेजा गया है। वहीं हर पहलू पर जांच की जा रही है। अभी मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के साथ ही मृत्यु का कारण स्पष्ट हो पाएगा।

ये भी पढ़ें- अमेठी में दर्दनाक हादसा: ट्रेन की चपेट में आने से दो मजदूरों की मौत

संबंधित समाचार

टॉप न्यूज

हां, मैंने पार्टी छोड़ दी... केसी त्यागी ने JDU से तोड़ा नाता, कहा- भविष्य को लेकर जल्द करेंगे फैसला
सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला! गोद लेने वाली मां को बच्चे की उम्र की परवाह किए बिना 12 सप्ताह का मातृत्व अवकाश, 3 महीने की सीमा असंवैधानिक घोषित
Stock market closed: दूसरे दिन शेयर बाजारों में तेजी, IT-FMCG कंपनियों पर दबाव से बिकवाली, सेंसेक्स-निफ्टी में उछाल 
प्रयागराज : मकान विवाद में दो पक्षों में पथराव, थानाध्यक्ष समेत दो पुलिसकर्मी घायल
24 घंटे में हटाएं सोशल मीडिया पोस्ट... Epstein मामले में मंत्री हरदीप पुरी की बेटी की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा आदेश