मुरादाबाद : 5 अक्टूबर से बंटेगा निशुल्क राशन, सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान से वितरित किया जाएगा 

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अंत्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 14 किलोग्राम गेहूं व 21 किलोग्राम चावल निशुल्क वितरण किया जाएगा

मुरादाबाद। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत अक्टूबर का निशुल्क राशन वितरण 5-25 अक्टूबर तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान से वितरित किया जाएगा।  जिलापूर्ति अधिकारी अजय प्रताप सिंह ने बताया कि अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को आवंटित खाद्यान्न का वितरण पांच से 25 अक्टूबर के मध्य निशुल्क किया जाएगा। 

उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा योजना अंतर्गत आच्छादित गरीब लाभार्थियों के आर्थिक बोझ को कम करने तथा राष्ट्रीय एकरूपता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एनएफएसए में आच्छादित अंत्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को 1 जनवरी 2024 से 5 वर्ष तक निशुल्क खाद्यान्न गेहूं व चावल उपलब्ध कराए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंत्योदय लाभार्थियों को प्रति कार्ड 14 किलोग्राम गेहूं एवं 21 किलोग्राम चावल निशुल्क वितरित किया जाएगा। इसके अलावा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को 2 किलोग्राम गेहूं प्रति यूनिट और 3 किलोग्राम फोर्टिफाइड चावल प्रति यूनिट निशुल्क वितरण किया जाएगा। खाद्यान्न के निशुल्क वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

विक्रेता अपने उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। खाद्यान्न वितरण योजना अंतर्गत गेहूं व चावल के निशुल्क वितरण की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर है। आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न करने वाले उपभोक्ताओं के लिए मोबाइल ओटीपी वेरिफिकेशन के जरिये  वितरण किया जाएगा।

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