बहराइच: नगर पंचायत अध्यक्ष पयागपुर की गई कुर्सी, राज्यपाल ने की संस्तुति, जानें वजह

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Published By Deepak Mishra
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बहराइच, अमृत विचार। नगर पंचायत पयागपुर के अध्यक्ष को राज्यपाल ने अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए पद से बर्खास्त कर दिया है। इसका आदेश प्रमुख सचिव अमृत अभिजात द्वारा जारी किया गया है। जिले के पयागपुर नगर पंचायत का चुनाव में बालेंद्र प्रताप श्रीवास्तव ने सपा पार्टी से अध्यक्ष का चुनाव जीता था। चुनाव जीतने के बाद वह अध्यक्ष बने थे।

लेकिन इसके बाद नगर पंचायत अध्यक्ष का विवादों से नाता जुड़ गया। कुछ समय पद वह अध्यक्ष पद से हटा दिए गए। नगर पंचायत पयागपुर में प्रशासक की तैनाती हो गई। इसके बाद मामला कोर्ट में गया। भाजपा विधायक सुभाष त्रिपाठी  ने नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा कर्मचारियों को निकालने, घोटाले और अध्यक्ष पद के दुरुपयोग की शिकायत शासन में की।

शासन द्वारा नगर पंचायत पयागपुर के तत्कालीन ईओ राम जनक तिवारी, वरिष्ठ लिपिक राजेश श्रीवास्तव समेत अन्य के जांच और बयान दर्ज किए गए। इसके बाद बालेंद्र प्रताप श्रीवास्तव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया। नोटिस के जवाब अलग अलग मिलने और जिलाधिकारी की जांच आख्या शासन को भेजी गई।

जांच रिपोर्ट के बाद राज्यपाल ने नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 48 के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए बालेंद्र प्रताप श्रीवास्तव को नगर पंचायत अध्यक्ष के पद से पदच्युत कर दिया गया है। राज्यपाल के अनुमोदन पर प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने अनु सचिव को आदेशित किया। जिसका पत्र जिलाधिकारी के पास आ गया है।

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