मुरादाबाद : कोर्ट की अभिरक्षा में साढ़े छह घंटे रहे प्रदेश कांग्रेस महासचिव, मिली जमानत...जानिए मामला
कोर्ट से बाहर आते कांग्रेस प्रदेश महासचिव सचिन चौधरी और उनकी पत्नी आभा चौधरी ।
मुरादाबाद। धोखाधड़ी के मामले में आरोपी कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सचिन चौधरी ने गुरुवार को न्यायालय एसीजेएम-6 कोर्ट में आत्म समर्पण किया। प्रदेश कांग्रेस सचिव और उनकी पत्नी समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किए थे। कांग्रेस नेता समेत सभी आरोपी वारंट रीकॉल कराने पहुंचे थे। आरोपी 6.30 घंटे तक न्यायिक हिरासत में रहने के बाद कोर्ट ने रिहा कर दिया।
कांग्रेस प्रदेश महासचिव सचिन चौधरी और उनकी पत्नी आभा चौधरी समेत अन्य के खिलाफ सीधी सराय लंगड़े की पुलिया निवासी शहजाद हुसैन ने कोर्ट के आदेश पर मझोला थाने में वर्ष 2021 में धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि आराध्यम सिटी में प्लाट लेने के लिए आरोपी सचिन को 12 लाख रुपये दिए थे। उस समय आरोपी सचिन आराध्यम सिटी के डॉयरेक्टर थे।
वर्तमान में इनकी पत्नी आभा चौधरी आराध्यम सिटी की डॉयरेक्टर हैं। शहजाद ने आरोप लगाया था कि प्लाट न मिलने पर रुपये वापस मांगे तो आरोपी सचिन ने अपने कार्यालय में बुलाया था और वहीं उनके साथ मारपीट भी की थी।
कोर्ट के आदेश पर दर्ज मामले में आरोपियों ने जमानत हासिल कर ली थी, लेकिन इसके बाद कोर्ट की सुनवाई उपस्थित नहीं हो रहे थे। धोखाधड़ी के मामले में आरोपी कांग्रेस नेता के अधिवक्ता आनंद मोहन गुप्ता ने बताया कि कोर्ट ने उनके मुवक्किल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिए थे।
वारंट री-कॉल कराने के लिए उनके मुवक्किल सचिन चौधरी, उनकी पत्नी आभा चौधरी और अन्य आरोपी गुरुवार को कोर्ट में पेश हुए थे। कोर्ट में सुनवाई को कई मामले लगे होने से व्यस्तता के चलते वारंट री-कॉल कराने में समय लगा। कोर्ट ने सुनवाई के बाद सभी को जमानत पर रिहा कर दिया।
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