Kannauj Crime: नवाब दुष्कर्म प्रकरण, गैंगस्टर में पीड़िता की बुआ की जमानत याचिका खारिज...आरोपी जेल में है बंद

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Edited By Amrit Vichar
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12 अगस्त को शहर के एक डिग्री कॉलेज में हुई घटना में है सह अभियुक्त

कन्नौज, अमृत विचार। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट नंद कुमार ने बहु चर्चित नवाब दुष्कर्म प्रकरण में पीड़िता की बुआ की जमानत याचिका को निरस्त कर दिया। कहा गया कि मामले की प्रकृति तथा गंभीरता को देखते हुए सह आरोपी दी जमानत का पर्याप्त आधार नहीं है।

बताते चलें के 12 अगस्त को शहर स्थित एक डिग्री कॉलेज से किशोरी से दुष्कर्म के आरोप में सपा नेता तथा पूर्व ब्लाक प्रमुख नवाब सिंह यादव को गिरफ्तार किया गया था। मामले में भाई नीलू तथा पीड़िता की बुआ को भी पुलिस ने सह आरोपी बनाया था। पुलिस ने अपनी लंबी चली कार्रवाई के क्रम में तीनों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था।

शासकीय अधिवक्ता सुधीर पांडे ने बताया कि प्रकरण में पूर्व में वीरपाल उर्फ नीलू ने जमानत के लिए अर्जी दी थी जिस 28 अक्टूबर को खारिज कर दिया गया था। इसके बाद पीड़िता की बुआ ने गैंगस्टर कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी।

इसमें कहा था कि उसने कुछ नहीं किया है। किशोरी के साथ छेड़छाड़ की घटना के समय वह बाथरूम में थी और जब बाहर आई तो इस बात का पता चला। इस पर उसके कहने से ही किशोरी ने पुलिस को फोन कर घटना की जानकारी दी थी।

तर्क दिया कि उसका कोई गैंग नहीं है न वह किसी गिरोह की सदस्य है। उसने कोई अपराध कर आर्थिक या भौतिक लाभ भी प्राप्त नहीं किया है। कहा कि पीड़िता ने खुद लिखकर छेड़छाड़ की बात कही थी। प्रकरण की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश ने आदेश जारी किया कि अभियोग की प्रकृति व गंभीरता को देखते हुए जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

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