अल्मोड़ा: अपहरण और दुष्कर्म मामले में आरोपी को 21 साल की सजा

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Published By Bhupesh Kanaujia
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अल्मोड़ा, अमृत विचार। नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत ने फैसला सुनाया है। न्यायायल ने आरोपी को दोषी मानते हुए 21 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पीड़िता को प्रतिकर के रूप में पांच लाख रुपये भी अदा करने के आदेश दिए।

विशेष लोक अभियोजक घनश्याम जोशी ने बताया कि मामला मई 2023 का है। 24 मई को एक व्यक्ति ने थाने में तहरीर दी थी कि उनकी 13 साल की बेटी स्कूल से वापस नहीं लौटी है। इस पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर छात्रा की तलाश शुरू की।

26 मई को छात्रा को दिल्ली से बरामद कर उसी के गांव निवासी अभियुक्त को गिरफ्तार किया। पुलिस ने छात्रा के बयान और मेडिकल जांच के बाद अभियुक्त के खिलाफ धारा 363, 366 और 376 एबी पोक्सो एक्ट के तहत न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से दस गवाह पेश किए गए।

सभी पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने अभियुक्त को धारा 363 के तहत तीन साल दो हजार रुपये जुर्माना, धारा 366 के तहत पांच साल छह हजार जुर्माना, धारा 376 एबी के तहत 21 साल व 10 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई। पीड़िता को पांच लाख प्रतिकर भी देना होगा।

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