Delhi Pollution: दिल्ली में ट्रकों और इन गाड़ियों की एंट्री बैन, बढ़ते प्रदूषण ने बिगाड़े हालात, GRAP-4 लागू
नई दिल्ली। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने 18 नवंबर 2024 को सुबह 8 बजे से दिल्ली-एनसीआर में पहले से लागू चरण-I, II और III कार्रवाइयों के अलावा संशोधित ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चरण-IV ('गंभीर+' वायु गुणवत्ता) के तहत कार्रवाइयों को लागू किया है। ये पाबंदियां सोमवार सुबह आठ बजे से लागू हो जाएंगी।
दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के चलते हालात बेकाबू हो रहे हैं। यही वजह है कि GRAP का चौथा चरण लागू हो गया। जिसके चलते दिल्ली और एनसीआर में कई प्रतिबंध लगाये गये हैं।
राष्ट्रीय राजधानी की वायु गुणवत्ता सोमवार को ‘गंभीर प्लस’ श्रेणी में पहुंच गई और यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 484 दर्ज किया गया। दिल्ली में सोमवार से ही ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया और सार्वजनिक परियोजनाओं पर निर्माण कार्य को स्थगित करने सहित प्रदूषण नियंत्रण के कड़े उपाय लागू किए गए हैं। घने विषैले धुंध के कारण सुबह के समय दृश्यता में तेजी से गिरावट होने लगी।
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच GRAP-4 लागू, CAQM का फैसला pic.twitter.com/Y3f2anLWvv
— Amrit Vichar (@AmritVichar) November 17, 2024
NCR राज्य सरकारें और GNCTD कक्षा VI-IX, कक्षा XI के लिए भी भौतिक कक्षाएं बंद करने और ऑनलाइन मोड में कक्षाएं संचालित करने का निर्णय ले सकती हैं। NCR राज्य सरकारें/GNCTD सार्वजनिक, नगरपालिका और निजी कार्यालयों को 50% क्षमता पर काम करने और बाकी को घर से काम करने की अनुमति देने पर निर्णय लेंगी।
मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड हल्के वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। हालांकि इस दौरान इमरजेंसी सेवा में लगे वाहनों पर रोक नहीं रहेगी। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई है। इसके अलावा सड़क निर्माण, पाइपलाइन, दूरसंचार आदि कामों को भी रोक दिया गया है। वहीं सरकारी कार्यालयों व निजी दफ्तरों में कार्यरत कर्मचारियों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति देने को कहा गया है। यानी की 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही काम करना है।
अधिकारियों के अनुसार, सफदरजंग हवाई अड्डे पर दृश्यता 150 मीटर रही। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, सुबह आठ बजे दिल्ली का एक्यूआई 484 रहा। एक्यूआई इस मौसम में अब तक का सबसे खराब स्तर पर पहुंच गया है। दिल्ली में रविवार को शाम चार बजे एक्यूआई 441 दर्ज किया गया और शाम सात बजे तक यह बढ़कर 457 पहुंच गया।
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने एक्यूआई 450 के पार पहुंच जाने के बाद दिल्ली व एनसीआर में चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना (जीआरएपी) के चौथे चरण के तहत प्रतिबंधों को लागू करने का आदेश दिया। आदेश के अनुसार, आवश्यक वस्तुओं को लाने जाने वाले या स्वच्छ ईंधन (एलएनजी/सीएनजी/बीएस-6 डीजल/इलेक्ट्रिक) का उपयोग करने वाले ट्रकों को छोड़कर किसी भी अन्य ट्रक को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। ईवी और सीएनजी तथा बीएस-6 डीजल वाहनों को छोड़कर, दिल्ली के बाहर पंजीकृत गैर-आवश्यक हल्के वाणिज्यिक वाहनों पर भी प्रतिबंध रहेगा।
आदेश में कहा गया है कि आवश्यक सेवाओं को छोड़कर, दिल्ली में पंजीकृत बीएस-4 या उससे पुराने डीजल मध्यम माल वाहनों और भारी माल वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा। राजमार्ग, सड़क, फ्लाईओवर, बिजली लाइनें, पाइपलाइनें और अन्य सार्वजनिक परियोजनाओं सहित सभी निर्माण गतिविधियां निलंबित कर दी गई हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीएक्यूएम) ने एनसीआर में 50 प्रतिशत क्षमता पर ही कार्यालय संचालित करने और शेष लोगों से घर से काम करने की अनुमति देने की सिफारिश की है। दिल्ली सरकार ने सभी स्कूलों में 10वी और 12वीं कक्षा को छोड़कर अन्य सभी कक्षाओं को प्रत्यक्ष रूप से बंद करने के निर्देश दिए हैं।
सीपीसीबी के अनुसार, 400 या इससे अधिक का आईक्यू ‘गंभीर’ माना जाता है और इससे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता को चार अलग-अलग चरणों में वर्गीकृत किया गया है: चरण 1 - ‘खराब’ (एक्यूआई 201-300), चरण 2 - ‘बहुत खराब’ (301-400), चरण 3 - ‘गंभीर’ (401-450) और चरण 4 - ‘गंभीर प्लस’ (450 से अधिक)।
भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, दिल्ली में न्यूनतम तापमान 16.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के सामान्य तापमान से 3.9 डिग्री अधिक है। अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने दिन में बहुत घना कोहरा छाए रहने का अनुमान जताया है।
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