Bareilly: पुलिस ने हत्या मामले में चार्जशीट से आरोपियों का निकाला नाम, अब अदालत में फिर फंसे
बरेली, अमृत विचार : फतेहगंज पश्चिमी में पांच साल पहले मेडिकल स्टोर मालिक असलम की गोली मारकर हत्या करने के मामले में आरोपी हरीश कातिब, रिफाकत और शराफत का नाम चार्जशीट से निकाल देने का अपर सत्र न्यायाधीश देवाशीष ने सीआरपीसी की धारा 319 के तहत संज्ञान लिया है। उन्होंने तीनों को विचारण के लिए अदालत में तलब किया है।
सरकारी वकील अचिंत्य द्विवेदी के मुताबिक मृतक असलम खां की पत्नी शबनम निहार खान ने थाना फतेहगंज पश्चिमी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 16 अक्टूबर 2019 की शाम 7 बजे उनके पति घर के पास ही स्थित अपने अहद मेडिकल स्टोर पर बैठे थे, तभी हरीश कातिब, शराफत, रिफाकत, दिनेश गुर्जर और प्रेमपाल ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं। वह घायल पति को इलाज के लिए निजी अस्पताल ले गईं लेकिन कुछ ही देर बाद उन्होंने दम तोड़ दिया।
शबनम ने 14 अक्टूबर को अदालत में हरीश कातिब, रिफाकत और शराफत को तलब करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, जिसको 27 नवंबर को बल न दिए जाने का पृष्ठांकन करते हुए निरस्त करने की गुजारिश की। सरकारी वकील के विरोध पर अदालत ने स्वतः संज्ञान लेकर तीनों आरोपियों को तलब किया है। पुलिस ने इस मामले में दिनेश गुर्जर, प्रेमपाल उर्फ ठेकेदार, शाहिद उर्फ कल्लू, रफीक उर्फ मलिक, शब्बीर अहमद उर्फ टोपी, इरफान उर्फ भूरा के खिलाफ आरोप पत्र भेजा था।
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