लखीमपुर खीरी: जानिए क्यों एसपी के खिलाफ हाईकोर्ट को जारी करना पड़ा वारंट
आरोपी की दाखिल जमानत अर्जी पर कोर्ट ने तलब किया था जवाब
लखीमपुर खीरी, अमृत विचार। हत्या के मामले में आरोपी की तरफ से हाईकोर्ट में दाखिल की गई जमानत याचिका पर जवाब न देना एसपी को भारी पड़ गया। कोर्ट ने एसपी गणेश प्रसाद साहा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। साथ ही उन्हें 18 दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर होने के आदेश दिए हैं।
भीरा थाना क्षेत्र में रहने वाले अनुसूचित जाति के अनीश कुमार को 27 सितंबर 2022 को घर के दरवाजे पर बुलाकर उनके माथे पर गोली मार दी गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जिला अस्पताल ले जाते समय अनीश की मौत हो गई थी। मृतक की मां की ओर से पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की थी, जिसमें कहा गया था कि आरोपी अरुण उर्फ बाबूराम मिश्र ने दरवाजे पर आकर आवाज देकर अनीश को बुलाया। घर से बाहर आते ही बाबूराम ने हाथ में पकड़े दो तमंचे में से एक तमंचे से गोली माथे के बीचो-बीच मार दी थी। पुलिस ने जांच के दौरान तमंचा बरामद कर आरोपी को जेल भेजा था। आरोपी ने अपर जिला जज सुभाष सिंह की अदालत में जमानत याचिका दायर की थी। कोर्ट ने सुनवाई के बाद आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। इस पर आरोपी ने हाईकोर्ट की शरण ली और अर्जी दाखिल की गई, जिसमें लगातार अदालत के आदेश के बाद भी जिला पुलिस की ओर से कोई जवाब नहीं दाखिल किया गया। इस पर कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार ने एसपी गणेश प्रसाद साहा के खिलाफ जमानती वारंट जारी करते हुए 18 दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का आदेश दिया है।