Chitrakoot: पड़ोसी युवक की हत्या में दोषी मां-बेटे को मिला आजीवन कारावास

Amrit Vichar Network
Published By Deepak Shukla
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चित्रकूट, अमृत विचार। बेटी से बात करने पर पड़ोसी युवक को कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट उतारने में दोषी महिला को उसके पुत्र सहित कोर्ट ने आजीवन कारावास सुनाई है। सत्र न्यायाधीश विकास कुमार प्रथम ने दोनों को अर्थदंड भी दिया।

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्यामसुंदर मिश्र ने बताया कि तीन जून 2023 को मऊ थाने में बियावल गांव के काशीनाथ का पुरवा निवासी चंद्रभान ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दो जून की शाम वह घर से बाहर था। इस दौरान उसके 19 वर्षीय बेटे ननकू पर पड़ोसी ऊषा देवी पत्नी मुन्नू केवट और उसके बेटे शिवऔतार ने अपने घर के पास घात लगाकर कुल्हाड़ी और लाठी से हमला कर दिया। इससे उसकी मौत हो गई। 

इसकी सूचना उसने पुलिस को दी। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया था। साथ ही हत्यारोपी ऊषा देवी और उसके बेटे शिवऔतार के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। चंद्रभान के अनुसार, उसका बेटा ननकू ऊषा की बेटी से बातचीत करता था। 

इसी रंजिश में ऊषा और शिवऔतार ने ननकू की हत्या की थी। बचाव और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद शुक्रवार को सत्र न्यायाधीश विकास कुमार प्रथम ने निर्णय सुनाया। दोषसिद्ध ऊषा देवी और उसके पुत्र शिवऔतार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों को दस-दस हजार रुपये अर्थदंड भी दिया।

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