बदायूं: घर में घुसकर हत्या करने के दोषी को आजीवन कारावास

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Edited By Pradeep Kumar
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गलत नीयत से पकड़ने का विरोध करने पर की थी महिला की हत्या

बदायूं, अमृत विचार। तीन साल पहले घर में घुसकर हत्या करने के आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश सौरभ सक्सेना ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 42 हजार का जुर्माना भी लगाया है। 

अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना कादरचौक क्षेत्र के गांव सकरी निवासी राजन ने 2 फरवरी 2021 को पुलिस को तहरीर दी थी। जिसमें उन्होंने बताया कि सुबह लगभग पांच बजे उसकी भाभी काजल घर पर आराम कर रही थी। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला सतेंद्र अपनी छत से उनके घर में उतर आया। भाभी को गलत नीयत से पकड़ लिया। भाभी ने विरोध किया तो उसने मारपीट की और तेजाब पिलाने का प्रयास किया। जान से मारने की नीयत से चाकू मार दिया। जिससे भाभी का पेट फट गया और वह गंभीर रूप से घायल हो गईं। जहां उन्हें अस्पताल ले गए। जहां कुछ दिन उनका इलाज चला। इलाज के कुछ दिन बाद उनकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। तब से मामला न्यायालय में विचाराधीन था। मंगलवार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करके एडीजीसी मुनेंद्र प्रताप सिंह और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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