कानपुर में छेड़खानी में दोषी को चार साल 10 माह की कैद, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया

कानपुर में छेड़खानी में दोषी को चार साल 10 माह की कैद, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया

कानपुर, अमृत विचार। अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) अपर सत्र न्यायाधीश 27 योगेश कुमार की कोर्ट ने छात्रा से छेड़खानी के दोषी को चार साल 10 माह की सजा सुनाई है। 5 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। विशेष लोक अभियोजक भावना गुप्ता ने बताया कि वादी मुकदमा ने 26 फरवरी 2020 को जूही थाने में प्रार्थना पत्र दिया था जिसमें बताया कि वह जूही का निवासी है। उसकी दो पुत्रियां 17 व 15 वर्ष की हैं। दोनों पढ़ती हैं। कोचिंग पढ़ने भी जाती हैं। 

सादिक अली हाता के पास रोहित उर्फ बुचन्नी उर्फ रामचंदर आते व जाते समय 15 वर्षीय बेटी का पीछा करता है। 10 फरवरी 2020 को कोचिंग से लौटते समय शाम सात बजे उसने हाता के पास गली में बेटी का हाथ पकड़ लिया और अश्लील हरकतें कीं। बेटियों के चिल्लाने पर धमकी देकर भाग गया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी रोहित उर्फ बुचन्नी उर्फ रामचंदर के खिलाफ धारा 354 बी, 506 व पाक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की। 

अभियुक्त के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन की ओर से तीन गवाह पेश किए गए। कोर्ट ने गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध करते हुए चार वर्ष 10 माह की सजा सुनाई है। 5 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।

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