Kanpur में होटल व स्कूल-कॉलेजों को पानी पिलाने का लाइसेंस अनिवार्य, हर साल नवीनीकरण, पानी अशुद्ध मिला तो लगेगा भारी जुर्माना

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कानपुर, अमृत विचार। सार्वजनिक और व्यावसायिक स्थलों पर लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए नगर निगम सदन ने मंगलवार को शुद्ध पेयजल संरक्षण एवं सम्भरण नियमावली-2022 पारित कर दी। इसके अंतर्गत बैंकेट हाल, सामुदायिक भवन, होटल, रेस्टोरेंट, जिम, क्रीड़ा केन्द्र, शैक्षिक संस्थान, फैक्ट्रियों, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी एवं अन्य व्यावसायिक स्थल जहां सामूहिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, उनको जल परीक्षण प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा। 

अपर नगर आयुक्त ने प्रस्ताव में कहा कि नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग में जल परीक्षण प्रयोगशाला है, किंतु निगम की कोई नियमावली नहीं होने से जहां जनता के पीने के पानी की व्यवस्था की जाती है, उन स्थलों पर जांच का अधिकार नहीं है। इस संबंध में नियमावली कार्यकारिणी से पास की जा चुकी है। जलकल जीएम ने महापौर प्रमिला पांडेय के कहने पर प्रस्ताव सदन के सामने रखा जिसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। 

जल परीक्षण प्रमाण पत्र लेने के लिए 100 रुपये का आवेदन फार्म स्वास्थ्य विभाग से मिलेगा। सैंपल के लिये 500 रुपये शुल्क लगेगा। जांच शुल्क 4500 रुपये देना होगा। जलकल आईआईटी के मानक के अनुसार पानी की जांच करेगा। जलकल के जीएम एके त्रिपाठी ने बताया कि प्रमाण पत्र नहीं लेने और निरीक्षण में मानक के विपरीत पानी का नमूना मिलने पर पहली बार में अधिकतम 10 हजार और दूसरी बार 20 हजार तक जुर्माना वसूला जाएगा।

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