रामपुर : बच्चों की शादी के लिए मिलेंगे 20 हजार रुपये, ऑनलाइन आवेदन ही होगा स्वीकार्य

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Edited By Amrit Vichar
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रामपुर, अमृत विचार। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति, जनजाति एवं सामान्य वर्ग के लोगों की पुत्रियों की शादी के लिए समाज कल्याण विभाग ने फिर से अनुदान योजना संचालित की है। जिला समाज कल्याण अधिकारी सूरज कुमारी ने बताया कि इस योजना के तहत अनुदान के रूप में 20 हजार रुपये की धनराशि लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तान्तरित की जाती है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि इसके लिए आवेदक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अन्य किसी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की आय गरीबी सीमा के तहत ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 रुपये तथा शहरी क्षेत्र में 56,460 रुपये प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक अंकित करना अनिवार्य होगा।

विवाह के लिए किए गए आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक तथा वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होना अनिवार्य है। शादी के लिए अनुदान योजना के तहत आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन शादी की तिथि के 90 दिन पूर्व तथा 90 दिन बाद तक करना अनिवार्य होगा। लाभार्थी का खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, राष्ट्रीयकृत बैंकों अथवा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अधिकृत बैंकों में होना चाहिए।

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