उन्नाव में सगे भाइयों को कोर्ट ने सुनाई 3-3 साल की सजा: गैंग बनाकर क्षेत्र में भय व आतंक फैलाकर करते धन अर्जित
उन्नाव, अमृत विचार। एडीजे-5 कोर्ट ने गैंग बनाकर क्षेत्र में भय व आतंक फैलाकर धन अर्जित करने वाले दो सगे भाइयों को गैंगस्टर एक्ट में 3-3 साल की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने उन पर 5000-5000 हजार का जुर्माना भी लगाया है।
बता दें कि गैंग बनाकर आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने व वसूली करने के आरोप में आसीवन पुलिस ने 12 मई-2007 को संजय सिंह व उसके भाई अजय निवासी गांव कायमपुर थाना आसीवन पर गैंगस्टर एक्ट की रिपोर्ट दर्ज कर 21 मई-2007 को पकड़कर जेल भेजा था।
एसआई औरास रामबालक ने जांच कर खिलाफ साक्ष्य एकत्र किए 23 अगस्त-2007 को कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी। तभी से केस एडीजे-5 कोर्ट में विचाराधीन था। गुरुवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई पूरी हुई। इसमें एडीजे शिप्रा आर्या ने शासकीय अधिवक्ता की दलील व साक्ष्य के आधार अजय व संजय को दोषी ठहरा उन्हें 3-3 साल की सजा सुनाई।
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