Kanpur में अधिवक्ता समेत तीन को उम्रकैद: गोली मारकर युवक को उतारा था मौत के घाट, एक दोषी हो चुकी ट्रायल के दौरान मौत

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Edited By Amrit Vichar
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कानपुर, अमृत विचार। रंजिश में युवक की गोली मारकर की गई हत्या में अधिवक्ता समेत तीन लोगों को शुक्रवार को आजीवन कैद की सजा सुनाई गई। तीनों पर 25-25 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया। जुर्माने की आधी राशि मृतक के पिता को देने का आदेश है। मुकदमे की सुनवाई के दौरान एक अभियुक्त की मौत हो गई और दूसरे अभियुक्त की फाइल अलग थी। सजा पाने वालों में एक अधिवक्ता है, इसलिए कचहरी में अतिरिक्त फोर्स लगी रही। 

कल्याणपुर सत्यम विहार निवासी अशोक कुमार सिंह चौहान ने मसवानपुर निवासी सीटू उर्फ अभिषेक यादव, शंटी उर्फ नितिन पासी, अन्नू उर्फ अरुण अवस्थी, अशोक नगर निवासी अंकुर सोलंकी और अमर सक्सेना के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया कि कुछ दिनों पहले उक्त लोगों का उनके बेटे अभिषेक सिंह उर्फ अजीत से विवाद हुआ था। तब बेटे को जान से मारने की धमकी दी थी। 

उनका बेटा अभिषेक चौहान 17 फरवरी 2012 को रात 8 बजे आटाचक्की पर गेंहू पिसाने गया था। तभी महाराणा प्रताप एजूकेशन सेंटर के पास मुन्ना चाय की दुकान के सामने उक्त लोगों ने गोली मार दी। रीजेंसी अस्पताल में उसका इलाज चला। दूसरे दिन अभिषेक सिंह की मौत हो गई। सीटू उर्फ अभिषेक अधिवक्ता है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अरविंद डिमरी ने बताया कि अभियोजन ने 13 गवाह कोर्ट में पेश किए। जिसमें दो गवाह चश्मदीद थे। 

अभियुक्त अरुण अवस्थी की मुकदमे के विचारण के दौरान मृत्यु हो गई थी। अमर सक्सेना की पत्रावली अलग कर दी गई थी। अदालत ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर सीटू उर्फ अभिषेक यादव, शंटी उर्फ नितिन पासी, अंकुर सोलंकी को दोषी करार देते हुए आजीवन कैद की सजा सुनाई है। तीनों पर 25-25 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।

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