बदायूं: दहेज हत्या में पति को सात साल की सजा और 30 हजार जुर्माना
बदायूं, अमृत विचार। सात साल पहले दहेज हत्या करने के आरोपी पति को अपर सत्र न्यायाधीश/महिलाओं के विरुद्ध अपराध के विशेष न्यायधीश सौरभ सक्सेना ने दोषी करार देते हुए सात साल की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर तीस हजार का जुर्माना भी लगाया। आरोपी सास-ससुर को दोषमुक्त किया गया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना वजीरगंज क्षेत्र निवासी लल्लन ने 24 मई 2018 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तहरीर में उन्होंने बताया था कि उसकी ममेरी बहन शहनाज की शादी लगभग तीन साल पहले मोहल्ला बनिया निवासी बच्चू खां के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही पति, सास रहीसा बेगम, ससुर अमन शेर खुश नहीं थे। 23 मई को उन्होंने अतिरिक्त दहेज न मिलने की वजह से उन्होंने शहनाज की हत्या कर दी थी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके विवेचना की और साक्ष्य संकलित किए। आरोपी पति, सास व ससुर के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सोमवार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर एडीजीसी मुनेंद्र प्रताप सिंह और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलील सुनने के बाद दोषी पति बच्चू खां को सात साल की सजा सुनाई। वही सास व ससुर को दोषमुक्त कर दिया।
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