Gonda News: गैंगस्टर एक्ट के 2 आरोपियों की 1.09 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क, मारपीट व गैर इरादतन हत्या के तहत दर्ज है मुकदमा
गोंडा, अमृत विचार। संगठित गिरोह बनाकर मारपीट व गैर इरादतन हत्या करने के अपराध में संलिप्त दो आरोपियों की 1.09 करोड़ रुपये की संपत्ति पुलिस व प्रशासन ने मंगलवार को कुर्क कर लिया। एसडीएम सदर की मौजूदगी में सीओ सदर व धानेपुर पुलिस ने जब्तीकरण की कार्रवाई पूरी की।
एसपी विनीत जायसवाल के मुताबिक इटियाथोक थाना क्षेत्र के दरियापुर हरदोपट्टी निवासी बलराम तिवारी उर्फ शिवकुमार तिवारी गैंगस्टर एक्ट का आरोपी है और गैंग बनाकर मारपीट व अन्य आपराधिक घटनाओं को अंजाम देता है। पुलिस के मुताबिक बलराम गैंगलीडर है। उसके खिलाफ मारपीट व गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज है। बलराम के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जा चुकी है।

मंगलवार को डीएम नेहा शर्मा के आदेश पर अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण में पुलिस व प्रशासन की टीम ने आरोपी बलराम के घर पहुंचकर उसकी संपत्ति कुर्क कर ली। कुर्क की गयी संपत्ति में तीन मकान,जमीन व 4 बाइक शामिल है। इसी तरह गैंग के सदस्य अनिल कुमार दूबे निवासी ग्राम विचऊपुरवा दरियापुर हरदोपट्टी थाना इटियाथोक की एक बाइक को जब्त कर लिया गया।
जब्त किये गये मकान भूमि व 5 बाइकों की कीमत करीब 1.09 करोड़ रुपये है। जब्त की गयी बाइक धानेपुर थाने के सुपुर्द की गयी है। कुर्की करने वाली टीम में उपजिलाधिकारी सदर अवनीश त्रिपाठी, क्षेत्राधिकारी सदर शिल्पा वर्मा, प्रभारी निरीक्षक थाना धानेपुर राकेश कुमार राय सहित पुलिस व राजस्व के अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे।
