ऑनर किलिंग का मामला : 14 साल बाद प्रेमी के परिजनों को मिला इंसाफ, दो दोषियों मिली उम्रकैद

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Published By Vinay Shukla
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रायबरेली, अमृत विचार। कोर्ट ने आनर किलिंग के मामले में दो को उम्रकैद की सजा सुनाई है। प्रेमी की हत्या कर शव जिले के सलोन थाना क्षेत्र में फेंके जाने के मामले में दोषसिद्ध होने पर दो आरोपियों को उम्रकैद व 60-60 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। यह फैसला फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के अपर सत्र न्यायाधीश विद्याभूषण पांडेय ने मंगलवार को सुनाया।

अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एडीजीसी (क्रिमिनल) दिनेश बहादुर सिंह के मुताबिक मामले की रिपोर्ट मृतक के पिता प्रतापगढ़ जिले के गोड़े निवासी जमुना प्रसाद यादव ने थाना सलोन में दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार वादी का बेटा अविनाश चंद्र यादव व उसी गांव के नवाब अली की बेटी आपस में प्यार करते थे। दोनों 9 सितंबर 2011 को भाग गए थे। उसी दिन पकड़े जाने के बाद पंचायत हुई, जिसमें आरोपी की बेटी ने अविनाश के ही साथ रहने की बात कही।

इसके बाद दोनों साथ कहीं चले गए। दूसरे दिन 10 सितंबर 2011 को अविनाश का शव सलोन थाना क्षेत्र में मिला।पुलिस ने विवेचना के बाद प्रतापगढ़ जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के गोड़े निवासी नवाबअली उर्फ नब्बू व उसके साले प्रतापगढ़ जिले के ही लीलापुर थाना क्षेत्र के घरौरा निवासी सुग्गन के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर आरोपियों हत्या व साक्ष्य मिटाने के आरोप में दोषसिद्ध होने पर सजा सुनाई है।

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