बहराइच: हाईकोर्ट में चल रहा मुकदमा, फिर वन विभाग ने जारी कर दिया परमिट, ठेकेदार ने कटवाया 14 पेड़

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Published By Deepak Mishra
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मिहीपुरवा/बहराइच, अमृत विचार। जिले के ग्राम पंचायत गूढ़ में स्थित जमीन का मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के बाद भी पेड़ कटान का परमिट वन विभाग ने जारी कर दिया। शिकायत मिलने और इसकी जानकारी होने पर वन विभाग ने मौके पर पहुंच कर पेड़ कटान को रुकवा दिया है।

मिहींपुरवा तहसील के ग्राम पंचायत गूढ़ में विवादित गाटा संख्या 1292 की जमीन स्थित है। इस जमीन का मामला उच्च न्यायालय में चल रहा है। इसके बाद भी वन विभाग द्वारा हरे पेड़ों की परमिट जारी कर कटवा दिया गया है। इसकी जानकारी होने पर पीड़ित राजकिशोर दिक्षित पुत्र राम दुलारे ने प्रार्थना पत्र के माध्यम में थाना मोतीपुर व प्रभागीय वनाधिकारी कतर्नियाघाट को अवगत कराया।

बताया कि ग्राम सभा गूढ के गाटा संख्या 1192  पर लगे आम के बाग़ पर विपक्षी ललन बिहारी पुत्र जगदेव ने पुत्र पुत्तू लाल, सुरेन्द्र आदि ने युसूफ ठेकेदार की मिली भगत से हरे पेड़ों को कटवा रहें हैं। ज़ब की मामला लम्बे समय से उच्च न्यायालय में लंबित चल रहा हैं। पीड़ित द्वारा बताया गया कि मामला न्यायलय में लंबित होने के बावजूद वन विभाग द्वारा 32 आम के पेड़ों के कटाई का परमिशन जारी कर दिया गया।

मौके पर 14 पेड़ो की कटाई कर दिया गया है। इस मामले में रेंज अधिकारी ककरहा धर्मेंद्र कन्नौजिया से बात किया गया तो उनके द्वारा बताया गया की लेखपाल द्वारा गलत रिपोर्ट के कारण परमिशन बन गया हैं मौके पर पेड़ कटाई कार्य रोकवा दिया गया है। आगे की कार्यवाही की जाएगी।

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