हल्द्वानीः नाम बदलकर दुष्कर्म करने वाले को 20 साल का कारावास

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Edited By Amrit Vichar
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- करीब ढाई साल पहले नाबालिग को फुसला कर ले गया था सलमान - नीरज बनकर करता था बात, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ने सुनाई सजा

हल्द्वानी, अमृत विचार : नाम बदलकर नाबालिग को भगाकर ले जाने और दुष्कर्म करने वाले को अब 20 साल सलाखों के पीछे गुजारने होंगे। मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो सुधीर तोमर की कोर्ट ने 20 साल कारावास के साथ 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई है। मामला रामनगर कोतवाली क्षेत्र का था। 


पीड़िता की ओर से मामले की पैरवी कर रहीं अभियोजन अधिकारी सुनीता भट्ट जोशी ने बताया कि मामला 21 जुलाई 2021 की रात करीब 8 बजे का है। भगतपुर मडियाल रामनगर नैनीताल निवासी सलमान पुत्र इसरार, नीरज बनकर 16 साल की नाबालिग से बात करता था। 21 जुलाई की रात वह पीड़िता को बहला-फुसला कर अपने साथ ले गया। मामले में पीड़िता के परिजनों ने रामनगर कोतवाली में तहरीर दी। पुलिस ने 363, 366 व पॉक्सो की धारा 5(6)/6 के तहत आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दोनों को बरामद कर लिया। मामला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो सुधीर तोमर की कोर्ट पहुंचा।

पीड़िता ने अपने बयानों में बताया कि सलमान ने उसके साथ दुष्कर्म किया और जब उसने विरोध किया तो उसे जान से मारने की धमकी दी। डीनएन सैंपल की जांच से दुष्कर्म की पुष्टि हुई। सलमान पर दोष सिद्ध होने पर न्यायाधीश ने उसे 20 साल सश्रम कारावास और 20 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। मामले की जांच एसआई राज कुमारी ने की। 

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