अमरोहा: हत्या के मामले में तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा, जानें मामला

Amrit Vichar Network
Published By Vikas Babu
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अमरोहा, अमृत विचार : होली खेलने के बहाने युवक को बुलाकर उसकी हत्या करने के मामले में तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तीनों दोषियों पर कोर्ट ने 75-75 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। 

घटना 15 मार्च 2014 की बृजघाट की है। गजरौला क्षेत्र के गांव शीशोवाली निवासी टीकाराम सिंह के बेटे शिवराज की शादी हापुड़ जिले के गढ़मुक्तेश्वर थाना क्षेत्र के गांव कांकाठेर की रहने वाली सरोज के साथ हुई थी। शिवराज अपनी पत्नी के साथ ससुराल में रहता था। हत्याकांड वाले दिन सुबह में 11 बजे गांव गंगाचोली का रहने वाला रिश्ते का बहनोई पिंटू गांव के ही रहने वाले अपने साथी जयपाल और गांव बाइखेड़ा के रहने वाले थान सिंह को लेकर शिवराज सिंह के पास पहुंचा था। 

होली के बहाने खाने-पीने की बात कहकर उसे अपने साथ घर से ले गया था। जिसके बाद शिवराज सिंह घर नहीं लौटा। परिजन ढूंढते हुए गांव गंगाचोली में पिंटू के पास पहुंचे तो उसने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। बाद में परिजन तलाश करते हुए बृजघाट पहुंचे तो यहां रेलवे स्टेशन के पास शिवराज सिंह का शव पड़ा मिला। थाना गजरौला में पिंटू, जयपाल और थान सिंह के खिलाफ हत्या कर साक्ष्य छिपाने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। 

पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर चालान कर दिया था। फिलहाल, तीनों जमानत पर थे। केस जिला जज जफीर अहमद की कोर्ट में चल रहा था।  अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता महावीर सिंह ने पैरवी की थी। बुधवार को कोर्ट में केस की आखिरी सुनवाई हुई। जिसमें पिंटू, जयपाल और थान सिंह को दोषी करार दिया गया। अदालत ने तीनों को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए 75-75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

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