कानपुर में पेंशन गबन के आरोपी को अग्रिम जमानत नहीं: तीन साल तक मृत पिता के नाम पर पेंशन ली...
कानपुर, अमृत विचार। कूटरचित दस्तावेजों से तीन साल तक मृत पिता के नाम पर पेंशन लेने वाली पुत्री की अग्रिम जमानत अर्जी अपर सत्र न्यायाधीश 14 की कोर्ट ने खारिज कर दी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शिव भगवान गोस्वामी ने बताया कि मारकंडेय त्रिपाठी की वर्ष 2014 में मौत हो गई थी, लेकिन उनके पुत्र लाल बहादुर त्रिपाठी व पुत्री कामिनी त्रिपाठी 2017 तक कूटरचित दस्तावेजों के सहारे पेंशन लेते रहे। इस बीच कामिनी त्रिपाठी का उनके पति से विवाद हो गया।
वर्ष 2017 में उनके पति ने जिलाधिकारी से इसकी शिकायत की। बाद में कोषाधिकारी ने कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया। गुरुवार को आरोपी कामिनी त्रिपाठी की ओर से एडीजे 14 कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थनापत्र दिया गया, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। 23 जनवरी को कोर्ट ने आरोपी लालबहादुर त्रिपाठी की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी।
पाक्सो एक्ट में 5 साल कैद, 6 हजार जुर्माना
अपर सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र पाल सिंह की कोर्ट ने गुरुवार को पाक्सो एक्ट में दोषसिद्ध अभियुक्त को 5 साल कारावास और 6 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक चंद्रकांत शर्मा ने बताया कि अभियुक्त कमल यादव निवासी बोसर महाराजपुर के खिलाफ 2014 में पाक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। मामले में दोषसिद्ध होने पर कोर्ट ने 5 वर्ष कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है।
