सुलतानपुर: लूट के मामले में दोषी को छह साल की कैद, 3 हजार रुपए का लगा जुर्माना 

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Edited By Amrit Vichar
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सुलतानपुर, अमृत विचार: बल्दीराय थानाक्षेत्र में 13 साल पूर्व लूट के मामले मे कोर्ट ने दोषी शीतल चौहान को कड़ी सजा मिली है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने अयोध्या के इनायतनगर थाना क्षेत्र के कुचेरा पूरे तिवारी निवासी शीतल चौहान को छह साल के कारावास और तीन हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

मामला 4 नवंबर 2012 का है। जब दोपहर 2ः35 बजे शीतल चौहान ने एक व्यक्ति का बैग लूट लिया था, जिसमें 8800 रुपए थे। बल्दीराय थाने में दर्ज केस की विवेचना तत्कालीन विवेचक उमाशंकर पांडेय ने की और पर्याप्त साक्ष्य जुटाकर 23 फरवरी 2013 को आरोप पत्र दाखिल किया। कोर्ट ने दौरान विचारण अभियोजन द्वारा पेश साक्ष्य के आधार पर दोषी को शुक्रवार को सजा सुनाई।

दीवानी बमकांड में बचाव पक्ष ने बहस की पूरी
18 वर्ष पूर्व हुए दीवानी बमकांड के चर्चित मामले में शुक्रवार को बचाव पक्ष ने बहस पूरी की। जिला जज लक्ष्मीकांत शुक्ल ने अभियोजन बहस के लिए एक फरवरी की तिथि तय की है। दलित उत्पीड़न के मामले में जेल में निरुद्ध रहे यशभद्र सिंह मोनू को पुलिस आठ नवंबर, 2006 को पेशी पर लेकर कोर्ट आई थी।

आरोप है कि दीवानी न्यायालय परिसर में सीजेएम कोर्ट के पास आरोपियों ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख पर बम से हमला कर दिया था। पुलिस ने संत ज्ञानेश्वर के भाई इंद्रदेव तिवारी, रामसहाय सिंह, मदन कुशवाहा और कूरेभार थाने के मझौवा गांव निवासी राजेंद्र मिश्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।

बहुचर्चित गुंगवाछ हत्याकांड में हुई गवाही
अमेठी के गुंगवाछ मौजा के राजापुर में ढ़ाई साल पूर्व चार लोगों की सनसनीखेज हत्या के मामले में एडीजे एकता वर्मा की अदालत में शुक्रवार को अभियोजन गवाह पूर्व  ग्राम प्रधान संकठा यादव के पौत्र संदीप यादव से बचाव पक्ष ने जिरह पूरी की । कोर्ट ने सुनवाई के लिए चार फरवरी की तारीख नियत की है।  चार लोगों की हत्या के चर्चित केस में प्रधान आशा तिवारी, प्रधानपति रामशंकर तिवारी, उनके पुत्र नितिन तिवारी, बृजेश यादव, रामदुलारे यादव, अखिलेश और अभिषेक आरोपी हैं।

सम्पत्ति विवाद में 15 मार्च 2022 को गुंगवाछ में सनसनीखेज घटना में संकठा यादव, हनुमान प्रसाद, अमरेश यादव और नइका देवी की हत्या और कई अन्य को घायल करने के आरोप में पूर्व प्रधान के पुत्र अमरजीत यादव ने केस दर्ज कराया था। मामले में हाईकोर्ट ने शीघ्र निस्तारण का आदेश दिया है।

पूर्व विधायक सफदर रजा के मामले में बचाव पक्ष की बहस पूरी, अगली सुनवाई 3 फरवरी को
धम्मौर थाना क्षेत्र के भाईं में नौ साल पुराने सरकारी कार्य में बाधा, धमकी और गाली-गलौज के मामले में शुक्रवार को बचाव पक्ष ने अपनी बहस पूरी कर ली। अभियोजन पक्ष ने भी अपनी दलीलें पेश कीं, लेकिन बहस पूरी न होने के कारण अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 3 फरवरी को निर्धारित की।

विशेष लोक अभियोजक वैभव पाण्डेय ने बताया 18 सितंबर 2014 को एडीएम के आदेश पर पैमाइश करने गए तत्कालीन लेखपाल विजय कुमार सिंह ने पूर्व विधायक सफदर रजा के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने, धमकी देने और अभद्र भाषा के इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए धम्मौर थाने में मामला दर्ज कराया था।

हत्यारोपी की जमानत अर्जी कोर्ट ने की खारिज
मोतिगरपुर थाना क्षेत्र में अवधेश सिंह पर जानलेवा हमला कर हत्या करने के आरोपी ऋषभ सिंह की जमानत अर्जी न्यायाधीश संतोष कुमार ने खारिज कर दी है। पीड़ित पक्ष के वकील अरविंद सिंह राजा ने विरोध जताया और कहा कि आरोपी ऋषभ सिंह ने प्रिन्स सिंह और अमन सिंह निवासी मुडहा, थाना मोतिगरपुर ने अन्य आरोपियों के साथ अवधेश सिंह पर पट्टीदारी की रंजिश के कारण बीते 19 सितंबर को लाठी-डण्डा, हॉकी, लोहे की रॉड तथा धारदार हथियार से हमला किया जिसमें अवधेश की मौत हो गई । चोटिल अवधेश दीवानी न्यायालय से मुकदमे की पैरवी कर घर जा रहा था। कोर्ट ने आरोप गंभीर मानते हुए याचिका निरस्त कर दी है।

कोर्ट से फाइल लूटने के आरोपी अधिवक्ता पर चार्जशीट दाखिल, समन जारी
कोर्ट से फाइल लूटने के मामले में आरोपी अधिवक्ता वीर विक्रम सिंह के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। सीजेएम नवनीत सिंह ने चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए आरोपी के खिलाफ समन जारी करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 20 मार्च को होगी।

गोसाईगंज थाना क्षेत्र के मलिकपुर निवासी अधिवक्ता वीर विक्रम सिंह पर अपर सिविल जज (अवर खंड)/न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में सुनवाई के दौरान 24 नवंबर 2022 को पत्रावली लूटकर फरार होने का आरोप है। अहलमद संदीप पांडेय की तहरीर पर उनके खिलाफ लूट, सरकारी कार्य में बाधा और धमकाने का मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने विवेचना पूरी कर चार्जशीट दाखिल कर दी, जिस पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए समन जारी किया है।

साक्ष्य के अभाव में आरोपी बरी
थाना कूरेभार थानाक्षेत्र के एक गांव से 18 साल पूर्व किशोरी के अपहरण के मामले में  बाल अपचारी को किशोर न्याय बोर्ड ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। किशोर न्याय बोर्ड की न्यायाधीश आस्था मिश्रा ने बचाव पक्ष के अधिवक्ता शेख नजर अहमद की दलीलों को स्वीकारते हुए यह फैसला सुनाया।  17 अगस्त 2007 की घटना में 16 वर्षीय किशोरी के अपहरण का आरोप लगाते हुए बाल अपचारी समेत अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया था।

हमले के आरोपी को कोर्ट से राहत
मोतिगरपुर थानाक्षेत्र के रोहनी खोजगीपुर निवासी  जानलेवा हमले के आरोपी शिवम पटेल को न्यायाधीश संतोष कुमार ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। वकील अरविंद सिंह राजा ने कहा कि शिवम पर पेशबंदी में मुकदमा दर्ज कराया गया। सचिन अग्रहरि पर हमला करने के आरोप में बीते साल सात अगस्त को मुकदमा दर्ज हुआ था।

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