अधिवक्ताओं से मारपीट के मामले में पुलिस आयुक्त व अन्य को हाईकोर्ट ने किया तलब, जानें पूरा मामला

प्रयागराज। अधिवक्ताओं के साथ मारपीट में लिप्त पुलिसकर्मियों के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रयागराज के मंडलायुक्त, मेलाधिकारी, पुलिस आयुक्त, जिलाधिकारी और पुलिस उपायुक्त (यातायात) को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।
इलाहाबाद के ‘हाईकोर्ट बार एसोसिएशन’ की इस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की पीठ ने इस मामले की अगली सुनवाई की तिथि 14 फरवरी तय की। इससे पूर्व सुबह में सुनवाई करते हुए पीठ ने ‘हाईकोर्ट बार एसोसिएशन’ के अध्यक्ष अनिल तिवारी को प्रयागराज नगर में अधिवक्ताओं के खिलाफ पुलिस बर्बरता की सभी घटनाओं के रिकॉर्ड पेश करने को कहा।
‘बार एसोसिएशन’ ने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र लिखकर बताया कि चार फरवरी, 2025 को पुलिस ने अधिवक्ताओं को उच्च न्यायालय आने से रोका और कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के आवागमन के लिए मार्ग को अवरोधित किया था। मुख्य न्यायाधीश ने इस पत्र को एक आपराधिक जनहित याचिका में परिवर्तित करने का निर्देश दिया था और इस पर सुनवाई के लिए उक्त पीठ निर्धारित की थी।
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