Sultanpur News : वारंट के बाद भी कोर्ट में हाजिर नहीं हुए पूर्व विधायक 

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Edited By Amrit Vichar
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Sultanpur, Amrit Vichar : लंभुआ के पूर्व विधायक संतोष पांडेय सहित  12 के विरुद्ध आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में एमपी/एमएलए मजिस्ट्रेट की विशेष न्यायालय में सोमवार को आठ आरोपियों का बयान दर्ज हुआ। वहीं, वारंट के बावज़ूद पूर्व विधायक संतोष पांडेय अपना बयान दर्ज कराने कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। 

पूर्व विधायक के वकील संतोष पांडेय ने बताया कोर्ट ने सुनवाई के लिए 25 फरवरी की तारीख नियत की है। सोमवार को आरोपी सतपाल यादव, परमात्मा यादव, इरफान, जाफर अली, शोएब अख्तर, अब्दुल कयूम, आकाश सिंह, नईम अहमद, आलोक मणि त्रिपाठी ने विशेष कोर्ट में हाजिर होकर अपना बयान दर्ज कराया। लंभुआ पूर्व सपा विधायक संतोष पांडेय व सह आरोपितों पर फरवरी 2022 में दो एफआईआर लंभुआ व कोतवाली देहात थाने में लिखाई गई थी। इस दौरान उड़नदस्ता प्रभारी रहे बीडीओ संदीप सिंह ने आरोप लगाया है कि विधानसभा चुनाव के दौरान पूर्व विधायक ने समर्थकों के साथ विधानसभा क्षेत्र में कई स्थानों पर बिना प्रशासन की अनुमति के जनसभा की। जिससे आदर्श चुनाव आचार संहिता और कोरोना महामारी के नियमों का उल्लंघन हुआ।

पूर्व विधायक रामचंद्र चौधरी के केस में सुनवाई 14 को
कादीपुर के पूर्व विधायक रामचंद्र चौधरी और अन्य आरोपियों पर विचाराधीन मुकदमे में     सोमवार को बचाव पक्ष के वकील अरविंद सिंह राजा के मौका लेने के कारण सुनवाई 14 फरवरी तक टल गई। कादीपुर क्षेत्र के संत तुलसीदास डिग्री कॉलेज के सामने 17 दिसम्बर 2002 को सड़क दुर्घटना में छात्रा पूनम श्रीवास्तव की मौत हो गई थी। आरोप है कि घटना से आक्रोशित पूर्व विधायक रामचंद्र चौधरी, अभिषेक सिंह राणा और रामार्य पाठक समेत 14 लोगों ने कादीपुर कोतवाली में पहुंचकर बवाल किया था। तत्कालीन कोतवाल शिवराज सिंह की तहरीर पर मुकदमे की विवेचना कर कादीपुर सीओ विजय नारायण ने 14 लोगों पर चार्जशीट दाखिल की थी।

पूर्व मंत्री जंग बहादुर के मामले मे  सुनवाई 17 को
पूर्व मंत्री जंग बहादुर सिंह के खिलाफ हत्या की साजिश मामले में सोमवार को अभियोजन गवाह के न आने से सुनवाई 17 फरवरी तक टल गई। अभियोजन गवाह रिटायर्ड दरोगा उमाशंकर उत्तम से जिरह की कार्रवाई में मामले को नियत किया गया है। 2001 में दर्ज हुए केस में राजकुमार की गोली मारकर हत्या करने का आरोप है। जगदीशपुर थाने मे दर्ज एफआईआर के मुताबिक,आरोपियों ने राजकुमार को जबरन अपने साथ ले जाकर उसकी हत्या की थी। पुलिस जांच के दौरान पूर्व मंत्री और उनके सहयोगी राम विलास की भूमिका हत्या की साजिश में पाई गई थी।

विशेष कोर्ट में दरोगा ने दर्ज कराया बयान
केएनआईटी कस्बे में बिना अनुमति जनसभा करने के मामले में आरोपी पूर्व विधायक अनूप संडा पर दर्ज केस में सोमवार को अभियोजन गवाह दरोगा मुकेश कुमार ने हाजिर होकर वारंट रिकाल कराते हुए अपना बयान दर्ज कराया।  गौरतलब है कि गिरफ्तारी वारंट के बावज़ूद कोर्ट में गवाही देने हाजिर नही हो रहे थे। सोमवार को दरोगा विशेष कोर्ट में हाजिर होकर निर्गत वारंट रिकाल कराया तथा बचाव पक्ष ने जिरह की। जिरह पूरी न होने के कारण कोर्ट ने शेष जिरह के लिए 28 फरवरी की तारीख नियत की है।  20 फरवरी 2022 की घटना में दरोगा मुकेश कुमार ने चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज कराया था।

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