बदायूं: जानलेवा हमला करने के दोषी चार सगे भाइयों को चार साल की सजा

Amrit Vichar Network
Published By Monis Khan
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बदायूं, अमृत विचार। तकरीबन बारह साल पहले किए गए जानलेवा हमले के आरोपी चार सगे भाईयों को सत्र न्यायाधीश ने दोषी करार देते हुए चार साल की सजा सुनाई है। साथ ही सभी आरोपियों पर आठ-आठ हजार रुपये जुर्माना लगाया है। 

अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना इस्लामनगर क्षेत्र के गांव नसरोल निवासी बाबूराम ने 10 फरवरी 2013 को पुलिस को तहरीर दी थी। जिसमें उन्होंने बताया कि नौ फरवरी को गांव के संतु पुत्र डल्लू को पुलिस पूछताछ के लिए थाने ले गई थी लेकिन उसके परिवार को लगा कि पुलिस बाबूराम की वजह से संतु को गिरफ्तार करके ले गई है। जिसके चलते अगले दिन सुबह गांव के खेमपाल, प्रमोद, इंद्रपाल, रवि पुत्र डल्लू ने बाबूराम के भाई भीकमपाल और गोविंद के साथ घर के बाहर गाली-गलौज की और मारपीट करने लगे। बाबूराम के भाई की पत्नी बचाने आई तो आरोपियों ने उनके साथ भी मारपीट की। सिर में गंभीर चोट आई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके विवेचना की।

साक्ष्य संकलित करके आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। तब से मामला न्यायालय में विचाराधीन था। सोमवार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया और दलील सुनने के बाद सगे चार भाई खेमपाल, प्रमोद, इंद्रपाल व रवि को सजा सुनाई।

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