कानपुर में छोटे भाई की हत्या में बड़े को आजीवन कैद: माता-पिता ने भी दी बेटे के खिलाफ गवाही, कोर्ट ने अर्थदंड भी लगाया...
कानपुर, अमृत विचार। अपर जिला जज 12 परमेश्वर प्रसाद की कोर्ट ने छोटे भाई की गोली मारकर हत्या में बड़े भाई को आजीवन कैद की सजा सुनाई है। 25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। पिता ने कोर्ट में बड़े बेटे के खिलाफ गवाही दी थी।
जूही थानाक्षेत्र के परमपुरवा निवासी अजमत खान ने अपने बड़े बेटे आरजू खान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया था कि 25-26 सितंबर 2023 की रात उनका छोटा बेटा अदनान छत पर सोया था। तभी आरजू खान ने उसे गोली मारी थी।
बेटे को अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया था। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता इंद्रलता शुक्ला ने बताया कि अभियोजन ने पिता समेत 10 गवाह पेश किए। पिता ने भी अदालत में बेटे के खिलाफ बयान दिया। कहा कि उसने गोली चलने और अपनी पत्नी के चिल्लाने की आवाज सुनी थी।
आरजू को जीने से उतरते हुए देखा था। यह भी कहा था कि अदनान को गोली मारते नहीं देखा था। लेकिन आरजू की संगत ठीक नहीं थी। आरजू की मां किस्मतुन खान ने बयान दिया कि सुबह छह से सवा छह के बीच गोली चलने की आवाज सुनी थी। अदनान को गोली मारकर आरजू भाग रहा था।
