बदायूं: नाबालिग से दरिंदगी करने वाला जेल में काटेगा 10 साल कैद की सजा
बदायूं, अमृत विचार। तकरीबन छह साल पहले किशोरी से दुष्कर्म करने के आरोपी को विशेष न्यायधीश पॉक्सो एक्ट ने दोषी करार देते हुए 10 साल की कठोर सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना की आधी धनराशिक क्षतिपूर्ति के लिए पीड़िता को दी जाएगी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार कोतवाली उझानी क्षेत्र निवासी किशोरी ने पांच जून 2019 को पुलिस को तहरीर दी थी। बताया कि उसके ही घर के सामने रहने वाला विक्रम मौर्य पिछले कुछ समय से उसको प्रेम जाल में फंसाकर पीड़िता के घर वालों की गैरमौजूदगी में घर आता था। उसके साथ गलत काम करके उससे संबंध बनाता था। संबंध बनाने का विरोध करने पर उसने पीड़िता के परिवार को जान से मारने की धमकी दी। जिसकी वजह से पीड़िता ने किसी को नहीं बताया था। कुछ दिनों बाद पीड़िता को जांच कराने पर पता चला कि वह गर्भवती हो गई है। तब पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके विवेचना शुरू कर साक्ष्यों को संकलन करके आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। जहां तब से मामला न्यायालय में विचाराधीन था। शनिवार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करके दलीलें सुनने के बाद दोषी विक्रम को कठोर सजा और एक लाख जुर्माना की सजा सुनाई है।
ये भी पढ़ें - बदायूं: ट्रैक्टर बेचने का दवाब डालने पर एजेंसी मालिक ने की थी आत्महत्या, दर्ज हुई रिपोर्ट
